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ब्रिटेन में महिला अफसर को हेकड़ी दिखाना एक शख्स को भारी पड़ गया है. शख्स के खिलाफ पहले से ही कोर्ट में एक मामला चल रहा था और अब गाड़ी पार्किंग को लेकर हुई दूसरी गलती के चलते उसे 2.8 लाख रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ा है. यह मामला इंग्लैंड के कॉर्नवाल का है. जिस शख्स को लाखों का जुर्माना भुगतना पड़ा है उसकी पहचान 58 साल के स्टीफन लैंग के रूप में हुई है.
'मेट्रो' की रिपोर्ट के अनुसार, स्टीफन लैंग ने अपनी गाड़ी तय पार्किंग से बाहर खड़ी की थी. नियम तोड़ने पर ड्यूटी पर तैनात एक महिला सिविल एनफोर्समेंट अफसर ने उन्हें पार्किंग टिकट थमाई. इस पर लैंग बुरी तरह भड़क गया. उसने कार की विंडस्क्रीन से टिकट उखाड़ा और सीधे महिला अफसर के चेहरे पर दे मारा और वहां से जाने लगा. इसके बाद महिला अफसर ने जमीन से टिकट उठाया और दोबारा लैंग की गाड़ी पर लगाने की कोशिश की तो लैंग वापस लौटा. उसने दोबारा टिकट छीना, उसे मरोड़ा और महिला अफसर की तरफ फेंक दिया. ये वही लैंग है, जो खुले में कचरा फेंकने के चलते पहले से ही कोर्ट के चक्कर काट रहा था.
कॉर्नवाल काउंसिल के अनुसार, महिला अफसर से बदतमीजी करने वाले लैंग को 20 नवंबर 2025 को खुले में कचरा फेंकने का दोषी मानते हुए 250 पाउंड (लगभग 32,000 रुपये) का जुर्माना भरने का नोटिस भेजा गया था. काउंसिल ने उसे याद दिलाया और साफ चेतावनी दी कि अगर जुर्माना नहीं भरा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसने इसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया.
इसके बाद यह मामला ट्रुरो मजिस्ट्रेट कोर्ट पहुंचा. बुधवार को जब सुनवाई हुई, तब भी लैंग अदालत में हाजिर नहीं हुआ, इस पर मजिस्ट्रेट ने उसकी गैर-मौजूदगी में ही उसे दोषी ठहरा दिया. अदालत ने लैंग पर 250 पाउंड का जुर्माना लगाया. साथ ही, 1,920.90 पाउंड कानूनी प्रक्रिया का खर्च और 100 पाउंड विक्टिम सरचार्ज चुकाने को कहा. इस तरह उसे कुल 2,270.90 पाउंड (करीब 2.8 लाख रुपये) भरने का आदेश दिया है.
सड़क पर कचरा फेंकने और महिला अफसर के साथ बदसलूकी करने वाले लैंग की हरकत पर कॉर्नवाल काउंसिल की कैबिनेट मेंबर थैलिया मैरिंगटन ने सख्त नाराजगी जताई. उन्होंने कहा, 'सड़क पर गंदगी फैलाना और अपनी ड्यूटी कर रही महिला अफसर पर धौंस जमाना या बदतमीजी करना बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है, हम अपने कर्मचारियों के साथ ऐसा बुरा बर्ताव किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे.'
ब्रिटेन में खुले में कचरा फेंकने को लेकर सख्त नियम हैं. आमतौर पर खुले में कचरा डालने पर 100 पाउंड की पेनल्टी (चालान) कटती है. वहां की लोकल काउंसिल के पास यह अधिकार है कि वे इसे इलाके के हिसाब से 65 से 500 पाउंड (लगभग 7,000 से 55,000 रुपये) तक कर सकती हैं.
अगर कोई शख्स गाड़ी चलाते वक्त खिड़की से कचरा, रैपर या बोतल फेंकता है तो 500 पाउंड तक का जुर्माना लगता है. जो भी जुर्माना भरने में आनाकानी करता है तो मामला सीधे मजिस्ट्रेट कोर्ट पहुंच जाता है. वहां सुनवाई के दौरान लापरवाही के हिसाब से 2,500 पाउंड (करीब सवा तीन लाख रुपये) तक का भारी-भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके साथ ही कानूनी खर्च अलग से भरना पड़ सकता है.