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सीएम हेमंत सोरेन की बढ़ीं मुश्किलें: जमीन घोटाले में आरोप तय होने के बाद अब इस केस हाईकोर्ट ने लगाया 10 हजार का जुर्माना

झारखंड हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गुरुवार को 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. रांची के SC/ST पुलिस स्टेशन में 31 जनवरी, 2024 को उनके द्वारा दर्ज कराई गई FIR से जुड़े एक मामले में जवाब दाखिल करने में देरी के लिए पर ये जुर्माना ठोका है.

सीएम हेमंत सोरेन की बढ़ीं मुश्किलें: जमीन घोटाले में आरोप तय होने के बाद अब इस केस हाईकोर्ट ने लगाया 10 हजार का जुर्माना
Image Credit: CM हेमंत सोरेन पर हाईकोर्ट ने लगाया 10 हजार का जुर्माना (File-Photo)

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों पर SC-ST एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिकी (FIR) को रद्द करने की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. यह सुनवाई न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की एकलपीठ में संपन्न हुई. इस दौरान हाईकोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन पर 10 हजार का जुर्माना लगाया है.

कोर्ट ने जुर्माने की यह राशि झालसा में जमा करने का निर्देश दिया

दरअसल, सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पक्ष की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए 6 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा गया. कोर्ट ने 6 सप्ताह का समय देने से इनकार करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए केवल 4 सप्ताह की मोहलत दी. साथ ही समय मांगने के लिए हाईकोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. कोर्ट ने जुर्माने की यह राशि झालसा में जमा करने का निर्देश दिया है.

मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 नवंबर की तारीख तय

यह याचिका ईडी के तत्कालीन अधिकारियों कपिल राज, देवव्रत झा समेत अन्य अधिकारियों की ओर से रांची के SC-ST थाने में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कराने की मांग को लेकर दाखिल की गई है. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 नवंबर, 2026 की तारीख तय की है.

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी FIR में ईडी के अधिकारियों पर आदिवासी होने के कारण उन्हें परेशान करने और आम जनता की नजरों में उनकी बदनामी करने का आरोप लगाया था. हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया था कि ईडी ने उनकी इमेज खराब करने के लिए 27 जनवरी, 2024 को शांतिनिकेतन में उनके घर और दिल्ली में झारखंड भवन की तलाशी ली थी. इसके बाद ईडी अधिकारियों ने SC/ST एक्ट के तहत शुरू की गई FIR और कार्रवाई को चुनौती देते हुए झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्हें रद्द करने की मांग की.

बता दें कि 1 अक्टूबर, 2026 दिन गुरुवार को सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगने पर नाराजगी जताई. साथ ही प्रतिवादी पक्ष पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया.

रिपोर्ट: कामरान जलीली

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.
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