इलाके में 20 अक्टूबर तक लगी BNSS की धारा 163
न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, हादसे के बाद इलाके में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोलकाता पुलिस कमिश्नर अजय नंद ने बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने 18 से 20 अक्टूबर यानी अगले तीन दिनों के लिए BNSS की धारा 163 लागू कर दी है. इसके तहत एक जगह पर 5 या उससे ज्यादा लोगों के जुटने, लाठी-डंडे या किसी भी तरह के खतरनाक हथियार लेकर चलने पर पूरी रोक लगा दी गई है. पुलिस का कहना है कि यह सख्ती सिर्फ इसलिए की गई है ताकि इलाके में शांति बनी रहे और कोई माहौल खराब न कर सके.