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मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: माफिया अतीक अहमद के अवैध साम्राज्य और बेनामी संपत्तियों पर प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस ने एक बार फिर बड़ा प्रहार किया है. पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई करते हुए सदर तहसील के भीटी इलाके में स्थित अतीक की 14 बेनामी संपत्तियों को कुर्क कर लिया है. लगभग 11 बीघे में फैली इस अचल संपत्ति की बाजारू कीमत करीब 30 करोड़ रुपये आंकी गई है.
पुलिस जांच में यह बात सामने आई थी कि माफिया अतीक अहमद ने अपने आपराधिक कृत्यों से अर्जित काले धन से यह संपत्ति खरीदी थी. कार्रवाई से बचने के लिए उसने राजस्व रिकॉर्ड में यह जमीन अपने बेहद करीबी मदनलाल भारतीय के नाम पर दर्ज करा रखी थी. प्रयागराज पुलिस की गहन जांच के दौरान यह प्रॉपर्टी अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति के रूप में चिन्हित हुई, जिसको विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए कमिश्नरेट पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने का आदेश पारित किया था.
माफिया की कुर्क हुई यह बेनामी संपत्ति 14 अलग अलग आराजी में दर्ज है. लगभग 11 बीघे की यह संपत्ति की अनुमानित कीमत 30 करोड़ रुपए आंकी गई है. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर डुगडुगी बजवाई, नोटिस बोर्ड लगाया और वैधानिक कुर्काी की प्रक्रिया पूरी की.
बता दें कि प्रयागराज पुलिस ने 27 जुलाई 2026 को माफिया अतीक अहमद की एक अरब 10 करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी को चिन्हित किया था. जिसको गैंगस्टर एक्ट के तहत कमिश्नरेट कोर्ट ने कुर्क करने का आदेश पारित किया था. जिसमें 14 अराजी प्रॉपर्टी को लेकर विधिक प्रक्रिया लंबित रहने के चलते कार्रवाई नहीं हो पाई थी. जिसको पुलिस ने दोबारा गैंगस्टर के तहत कुर्क किया है.अधिकारियों के मुताबिक माफिया और उसके अवैध साम्राज्य के खिलाफ यह कार्रवाई आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी.