)
Delhi SIR 2026: दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर (CEO) ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में स्पेशल कैंप की घोषणा की ताकि चल रहे SIR के तहत वोटर रोल से छूटे हुए योग्य वोटरों का नाम जोड़ने में आसानी हो सके. CEO ने नेशनल कैपिटल के सभी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के साथ नोटिस और क्लेम और ऑब्जेक्शन के निपटारे की प्रोग्रेस का रिव्यू किया.
दिल्ली CEO और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह पक्का करने के लिए कमिटेड हैं कि "हर योग्य वोटर को जोड़ा जाए और इलेक्टोरल रोल में कोई भी अयोग्य एंट्री न रहे".
8 अक्टूबर को कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में स्पेशल कैंप
CEO ने कहा कि युवा वोटरों का एनरोलमेंट ज्यादा से ज्यादा करने के मकसद से बुधवार को दिल्ली के अलग-अलग कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में स्पेशल कैंप लगाए गए. ये कैंप 8 अक्टूबर को भी जारी रहेंगे. उन्होंने आगे कहा कि कैंप में मौजूद बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) ने स्टूडेंट्स को फॉर्म भरने में गाइड किया, भरे हुए फॉर्म लिए और SIR से जुड़े उनके सवालों के जवाब दिए.
1 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) के निर्देशों के मुताबिक, सभी छूटे हुए एलिजिबल वोटर्स को वोटर रोल में एनरोल करने के लिए एक स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है. BLO ऐसे वोटर्स की पहचान करने के लिए घर-घर जाएंगे और जहां भी वे एलिजिबल पाए जाएंगे, वहां फॉर्म 6 के जरिए उनके एनरोलमेंट में मदद करेंगे.
9 और 11 अक्टूबर को सभी पोलिंग स्टेशन पर स्पेशल कैंप
9 और 11 अक्टूबर को दिल्ली के सभी पोलिंग स्टेशन पर स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे, ताकि छूटे हुए एलिजिबल वोटर्स का एनरोलमेंट आसान हो सके.
कॉलोनियों को गिराए जाने के बाद बेघर हुए लोगों से खास अपील
उन वोटर्स के लिए भी स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे, जो हाल ही में अपनी कॉलोनियों को गिराए जाने के बाद बेघर हो गए हैं. ऐसी कॉलोनियों के वोटर्स से अपील की गई है कि वे अपने नए रहने की जगह पर कैंप में जाकर वोटर रोल में अपना एनरोलमेंट करवाएं. जिन वोटर्स ने अपना घर बदल लिया है और जिनके नाम BLOs के घर-घर जाकर ASDD वोटर्स की लिस्ट में शामिल किए गए थे, वे भी वोटर लिस्ट में एनरोलमेंट के लिए फॉर्म 6 भर सकते हैं.
ASDD वोटर्स की लिस्ट CEO, दिल्ली की वेबसाइट पर उपलब्ध
सभी योग्य नागरिकों से इसमें भाग लेने और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ़ दिल्ली की वोटर लिस्ट में अपना एनरोलमेंट कराने का अनुरोध किया गया है.
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से नाम गायब है तो ये करें
अगर किसी वोटर का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है तो वह व्यक्ति 31 अगस्त से 30 अक्टूबर तक क्लेम और ऑब्जेक्शन पीरियड के दौरान सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म 6 भर सकता है ताकि फाइनल वोटर लिस्ट में नाम शामिल हो सके, जो 4 दिसंबर को पब्लिश होने वाली है.
फॉर्म इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, बूथ लेवल ऑफिसर और पोलिंग स्टेशनों सहित तय जगहों पर ऑफलाइन जमा किए जा सकते हैं.
ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं फॉर्म
वोटर इलेक्शन कमीशन के वोटर सर्विस पोर्टल या ECINET मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए ऑनलाइन भी फॉर्म जमा कर सकते हैं. दिल्ली के CEO ने भरोसा दिलाया कि जो भी एलिजिबल वोटर जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ Form 6 जमा करेंगे, उन्हें दिल्ली की वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा.
नोटिस, क्लेम और ऑब्जेक्शन के निपटारे पर CEO ने कहा कि BLO उन वोटरों के पास जा रहे हैं, जिनके लिए नोटिस बनाए गए हैं, ताकि वे अपने डॉक्यूमेंट्स ले सकें और ऐसे वोटरों को अपनी हियरिंग के लिए ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है.
उन्होंने कहा कि बुधवार तक, वोटरों से लिए गए डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नो-मैपिंग और लॉजिकल गड़बड़ियों वाले 13,62,162 केस वेरिफाई किए जा चुके थे.
SIR शेड्यूल के मुताबिक, सभी नोटिस, क्लेम और ऑब्जेक्शन 30 नवंबर 2026 तक निपटा दिए जाएंगे.
(Input: ANI)