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सुनील सिंह/संभल (चंदौसी): संभल जिले के चर्चित दोहरे हत्याकांड मामले में चंदौसी कोर्ट ने चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह की अदालत ने सगे भाइयों और उनके बेटे समेत चार लोगों को दोषी मानते हुए यह फैसला दिया है. कोर्ट ने सभी दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
सजा पाने वालों में सगे भाई जयनारायण, विजयपाल, कालीचरण उर्फ काली और जयपाल शामिल हैं.
यह पूरा मामला जुनावई थाना क्षेत्र का है. कोर्ट में पेश चार्जशीट के मुताबिक पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था. जयनारायण, विजयपाल, कालीचरण उर्फ काली और जयपाल ने साजिश रची थी. आरोप है कि रात के समय ताऊ और उनका भतीजा अपने घेर में सो रहे थे, तभी आरोपियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गोली लगने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी.

घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और साक्ष्य जुटाकर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाह और सबूत पेश किए, जिसके आधार पर अदालत ने चारों को दोषी करार दिया. सजा सुनाए जाने के बाद चारों दोषियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है.