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मानहानि केस में राहुल गांधी बरी, अमित शाह पर टिप्पणी का था मामला, कोर्ट के बाहर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न

अमित शाह मानहानि केस में राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट ने बरी कर दिया है. कोर्ट के फैसले के बाद समर्थक जश्न मना रहे हैं. इस फैसले के बाद राहुल को बड़ी राहत मिली है

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Oct 26, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Oct 26, 2026, 12:00 PM IST
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मानहानि केस में राहुल गांधी बरी, अमित शाह पर टिप्पणी का था मामला, कोर्ट के बाहर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न
Image Credit: Rahul Gandhi defamation case

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं. 
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Rahul Gandhi Defamation Case: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आज सुल्तानपुर कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मानहानि के एक पुराने मामले में MP-MLA कोर्ट ने आज 26 अक्टूबर को राहुल को दोषमुक्त करार दिया है. इस दौरान राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद रहे. इस फैसले के बाद राहुल के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई. कांग्रेस के कार्यकर्ता कोर्ट के बाहर जश्न मना रहे हैं. फैसले के बाद राहुल गांधी दिल्ली रवाना हो गए.

जानिए क्या है पूरा मामला? 

दरअसल, ये मामला 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़ा है. बेंगलुरु में एक चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह को लेकर एक टिप्पणी की थी. उन्होंने अपने भाषण में सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस का जिक्र किया था. इसी बयान को आधार बनाकर बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने सुल्तानपुर की MP-MLA कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था.

कोर्ट की अब तक की कार्रवाई

इस केस में 27 नवंबर 2023 को कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किया था. फिर इसके बाद 20 फरवरी 2024 को राहुल कोर्ट में पेश हुए और उन्हें जमानत मिली. 26 जुलाई 2024 को कोर्ट में राहुल का बयान दर्ज किया गया था। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि उनका बयान नेक नीयत से दिया गया था और उनका मकसद किसी की छवि खराब करना नहीं था. दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसले के लिए आज की तारीख तय की है.

2 साल तक की सजा का प्रावधान

राहुल गांधी पर जिन धाराओं में केस दर्ज है, उसमें दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की सजा हो सकती है. हालांकि राहुल ने जिस सोहराबुद्दीन केस का जिक्र किया था, उसमें अमित शाह को 2014 में ही मुंबई की CBI की स्पेशल कोर्ट बरी कर चुकी है. राहुल के वकील काशी प्रसाद शुक्ला का कहना है कि उन्हें कोर्ट से न्याय की पूरी उम्मीद है. उनके मुताबिक राहुल के बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है. आज कोर्ट के फैसले से पार्टी में खुशी का जश्न मनाया जा रहा है.

सियासी हलचल तेज

2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ये फैसला काफी अहम है. कांग्रेस इसे सियासत से प्रेरित बता रही है. पार्टी का कहना है कि बयान कर्नाटक में दिया गया था, लेकिन केस सुल्तानपुर में दर्ज किया गया. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वे हर कानूनी फैसले का सामना करने को तैयार हैं. कोर्ट के द्वारा दोषमुक्त किए जाने के बाद कांग्रेस में खुशी की लहर है.

 राहुल गांधी का काफिला सड़क हादसे का शिकार

सुल्तानपुर आते समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का काफिला सड़क हादसे का शिकार हो गया है. सांसद सुलतानपुर स्थित एमपी-एमएलए अदालत में पेशी के लिए जा रहे थे. इसी दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर राहुल गांधी के काफिले की कई गाड़ियों के आपस में टकरा गईं. कई लोगों को हल्की चोटें आई हैं. हालांकि, राहुल गांधी बिल्कुल सुरक्षित हैं.  

सुल्तानपुर से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट।

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा: राहुल गांधी के काफिले की गाड़ियां आपस में टकराईं, कई लोग घायल


 

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