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राम मंदिर चंदा चोरी केस: राम मंदिर के लिए जुटाए गए चंदे में कथित चोरी और हेराफेरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए सभी याचिकाओं का निपटारा कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, इस मामले में पुलिस जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दायर की जा चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को इस मामले की सुनवाई के दौरान अयोध्या की स्थानीय अदालत की मदद लेने को कहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुकी अब चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, इसलिए निचली अदालत इस पर कानून के मुताबिक संज्ञान लेकर निष्पक्ष और उचित कार्रवाई करे. इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को भी राहत देते हुए कहा कि वे अपनी बात निचली अदालत के सामने रख सकते हैं.
उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस की ओर से कोर्ट को सूचित किया गया कि मामले की विस्तृत जांच पूरी कर SIT द्वारा संबंधित अदालत में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का पता लगाने के लिए दायर नई याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया कि क्या राम मंदिर उसी जमीन पर बना है, जिसका फैसला मुख्य अयोध्या विवाद मामले में हुआ था.
इस मामले में कुल चार याचिकाएं दायर की गई थीं. इसमें वकील नरेंद्र कुमार गोस्वामी की एक रिट याचिका और अजय कुमार राय की ओर से दायर की गई एक क्रिमिनल रिट याचिका शामिल है, जिसमें वो खुद अपना पक्ष रख रहे थे. इनके अलावा राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद सुधाकर सिंह ने भी एक अलग याचिका दायर की थी, जबकि एक याचिका हिंदू धर्म परिषद की ओर से दायर की गई थी.
गौरतलब है कि इससे पहले 21 सितंबर को हुई सुनवाई में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी जांच लगभग पूरी कर ली है और दो दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी.