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अंकित मित्तल/मुजफ्फरनगर: मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड के बाद अब मुजफ्फरनगर में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां पति की हत्या की साजिश में उसकी पत्नी और उसके प्रेमी का नाम सामने आया है. मुजफ्फरनगर के रतनपुरी में दिनदहाड़े हुए प्रवीण हत्याकांड की जांच में पुलिस ने दावा किया है कि पत्नी रेखा ने प्रेमी विकास के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी. पुलिस ने मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल कार और हथियार भी बरामद किए हैं.
यह है पूरा मामला
दरअसल, 27 सितंबर को प्रवीण मोटरसाइकिल से रायपुर नगला गांव में था, तभी अज्ञात हमलावरों ने उसे गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी. प्रवीण की शादी 2006 में रेखा के साथ हुई थी. 2018 में रेखा की नजदीकियां प्रवीण के दोस्त विकास से होने लगीं. दोनों इंस्टाग्राम पर बातचीत करने लगे. दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया था. इससे पहले दोनों के बीच रोड़ा बन रहे पति प्रवीण को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया गया.
10 लाख रुपये देने का वादा किया
रतनपुरी के थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया कि रेखा का अपने पति प्रवीण के दोस्त विकास से संबंध थे. वहीं, प्रवीण अपनी पत्नी रेखा के साथ मारपीट करता था. पुलिस के अनुसार, इसी विवाद और प्रेम संबंध के चलते रेखा ने विकास के साथ मिलकर प्रवीण को रास्ते से हटाने की योजना बनाई. पुलिस के मुताबिक, हत्या के बाद प्रवीण की जमीन बेचकर करीब 10 लाख रुपये विकास को देने का वादा किया गया था. साजिश को अंजाम देने के लिए विकास के साथ राजा और कल्याण भी शामिल हुए. आरोपियों ने मिलकर साजिश के तहत प्रवीण की हत्या कर दी.
चारों आरोपी गिरफ्तार
घटना की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों तक पहुंचते हुए चारों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार, दो तमंचे और मोबाइल फोन बरामद किए हैं. पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर हत्या की साजिश, घटना में उनकी भूमिका और अन्य पहलुओं की जांच कर रही है. एसएसपी मुजफ्फरनगर संजय वर्मा ने बताया कि थाना रतनपुरी पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में हत्याकांड का खुलासा किया गया है. पुलिस के अनुसार, मामले में गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है. बता दें कि मेरठ के सौरभ हत्याकांड में बुधवार को जिला कोर्ट ने मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को हत्या का दोषी ठहराया है. कोर्ट 14 अक्टूबर को सजा सुनाएगी.