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पारस गोयल/मेरठ: मेरठ के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड में कल यानी 14 अक्टूबर को सजा का ऐलान होगा. सजा को लेकर अभियोजन पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार कोर्ट सजा तय करने से पहले आरोपी के कई पहलुओं पर विचार करता है.
जघन्यतम हत्याओं में से एक घटना
डीजीसी ने बताया कि इसी को लेकर कोर्ट ने आरोपी मुस्कान और साहिल की जेल रिपोर्ट, उनका पारिवारिक बैकग्राउंड, समाज में उनका आचरण और जेल में बिताए गए समय के दौरान उनकी गतिविधियों, हाव-भाव से जुड़ी रिपोर्ट तलब की है. दोनों पक्षों से रिपोर्ट आज शाम तक न्यायालय में दाखिल हो जाएगी. हमारी मांग है कि यह जघन्यतम हत्याओं में से एक है, इसमें मृत्युदंड दिया जाना चाहिए.
क्या थे अहम सबूत
डीजीसी ने बताया कि पुलिस ने इस केस में बेहद मजबूत सबूत पेश किए थे. आरोपियों की निशानदेही पर डेड बॉडी बरामद की गई थी, जिसकी पूरी वीडियोग्राफी कर पुलिस ऐप पर अपलोड की गई थी और पेन ड्राइव कोर्ट में पेश की गई, जिसे खुली अदालत में देखा गया. घर से खून से सना गद्दा, चादरें और खून से सनी मिट्टी बरामद हुई. पोस्टमॉर्टम में ड्रम काटकर बॉडी निकालने की वीडियोग्राफी भी है.
हत्या के बाद हिमाचल चले गए थे घूमने
हत्या के बाद आरोपी हिमाचल में तीन जगहों पर घूमने गए थे, जिन होटलों में रुके थे, उसकी फुटेज कोर्ट में पेश की गई. सीडीआर रिपोर्ट से दोनों के आपस में कनेक्शन और हिमाचल में रहने के दौरान की लोकेशन साबित हुई, जिसे मोबाइल कंपनियों के अधिकारियों ने आकर कोर्ट में प्रमाणित किया.
क्रूरता की पराकाष्ठा
डीजीसी ने कहा कि साहिल ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं. सौरभ की बॉडी को तीन टुकड़ों में काटा गया, गर्दन और पंजे अलग किए गए. साहिल सौरभ के कटे हुए सिर और पंजों को तकिए के कवर में डालकर पहले अपने घर और फिर सौरभ के घर लाया. एक सामान्य आदमी ऐसा नहीं कर सकता, ये निहायत ही क्रूर व्यक्ति ही कर सकता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को फांसी ही होनी चाहिए.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी
उन्होंने कहा कि इस फैसले से एक नजीर बनेगी, क्योंकि इस घटना के बाद देश भर में ऐसी ही कई घटनाएं सामने आईं जहां पत्नियों ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी. 14 अक्टूबर को लंच से पहले सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी और लंच के बाद सजा का ऐलान होगा. सुरक्षा कारणों से दोनों आरोपियों मुस्कान और साहिल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के जरिए ही कोर्ट में पेश किया जाएगा.