नेशनल मेडिकल कमीशन ने शैक्षणिक वर्ष 2019-20 और उसके बाद प्रवेश लेने वाले MBBS छात्रों को फर्स्ट ईयर की परीक्षा पास करने के लिए एक अतिरिक्त प्रयास की अनुमति देने का ऐलान किया है.
नेशनल मेडिकल कमीशन ने अब नए नियम जारी कर दिए हैं, जिसके तहत अब अस्पताल और मेडिकल सेंटर्स गारंटीड इलाज का दावा नहीं कर पाएंगे. साथ ही एआई के इस्तेमाल पर सख्ती की गई है. अस्पतालों को जानकारी का सोर्स तक बताना होगा.