बाड़मेर में रंग बदलती गाड़ियां: खान विभाग ने पकड़ा फर्जीवाड़ा, 2 बजरी कंपनियों पर लगा 15 लाख से ज्यादा का जुर्माना
बाड़मेर में बजरी रवन्नों के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद खान विभाग ने 2 बजरी लीजधारकों पर करीब 15.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. एक ही वाहन की नंबर प्लेट और रंग बदलकर अलग-अलग रवन्ने काटे गए. जांच में एक वाहन से 70 और दूसरे मामले में एक दिन में 49 रवन्ने काटने की गड़बड़ी मिली.
Rajasthan News: बाड़मेर में रंग बदलती गाड़ियों के फर्जीवाड़े पर खान विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. यहां नंबर प्लेट बदलकर एक ही गाड़ी के फोटोज से अलग-अलग रवन्ने काटे जा रहे थे. ज़ी मीडिया ने इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा किया था. इसके बाद खान विभाग ने जांच करते हुए 2 बजरी लीज धारकों पर करीब 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
खान विभाग की बड़ी कार्रवाई, दो कंपनियों पर जुर्माना
बाड़मेर में रंग बदलती गाड़ियों का खुलासा किए जाने के बाद खान विभाग ने मामले में बड़ी कार्रवाई की है. खान विभाग ने 2 बजरी लीजधारकों की गलती मानते हुए दोनों कम्पनियों पर करीब 15 लाख रुपये जुर्माना लगाया है.
एक ही गाड़ी, अलग-अलग नंबर प्लेट से फर्जीवाड़ा
दरअसल बाड़मेर में यह फर्जीवाड़ा बजरी लीजों पर चल रहा था. बाड़मेर में बजरी लीजों पर रवन्ना जारी करने में यह फर्जीवाड़ा हो रहा था. एक ही गाड़ी पर नम्बर प्लेट बदल-बदलकर फोटो खींचे जा रहे थे. इन्हीं फोटो के जरिए रवन्ना काटे जा रहे थे. यहां तक कि जो वाहन सरकारी खनन कंपनी आरएसएमएम की लीज में लगे हुए हैं, उन्हें भी बजरी लीजधारकों ने अपने फोटोज में दर्शाया हुआ था.
ट्रक का रंग बदलकर दिखाया, सामने आया खेल
यह एमवी एक्ट के उल्लंघन का है क्योंकि आरएसएमएम के खनिज का परिवहन करते समय ट्रक का अगला हिस्सा सफेद रंग का था लेकिन इसी गाड़ी के बजरी लीजों पर खींचे गए फोटोज में ट्रक का अगला हिस्सा नारंगी रंग का दिखाया जा रहा था. रोचक यह भी है कि बजरी लीजों से 80 टन तक के ओवरलोड रवन्ना जारी कर दिए गए जबकि ट्रक-डंपरों की क्षमता अधिकतम 40 टन तक की ही है.
जांच में बजरी लीजों पर यह गड़बड़ियां मिली ?
बाड़मेर खनि अभियंता मनीष वर्मा द्वारा की गई जांच में हुई पुष्टि
2 रवन्ने, जिनमें एक में वजन 30 टन, दूसरे में 84 टन मिला
जबकि गाड़ी की क्षमता ही अधिकतम 40 टन की
गाड़ी की नम्बर प्लेट बदलकर एक ही वाहन के फोटो से काटे रवन्ने
खान विभाग ने स्टॉक की जांच की तो पाई गई गड़बड़ी
एक ही वाहन से 1 से 14 जून की अवधि में 70 रवन्ने काटे गए
बालाजी कंस्ट्रक्शन कम्पनी पर 1288 मीट्रिक टन अधिक स्टॉक मिला
कंपनी पर 600 रुपये प्रति टन के हिसाब से लगाया गया जुर्माना
बजरी लीजधारक पर कुल 7.92 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया
इसी तरह दूसरे लीजधारक कामधेनु कंस्ट्रक्शन कंपनी पर हुई गड़बड़ी
27 जून को एक ही दिन में 49 रवन्ने काटे गए
स्टॉक में भिन्नता के आधार पर 7.28 लाख रुपये जुर्माना लगाया
अभी भी जवाब मांगते हैं कई सवाल ?
खान विभाग ने इस पूरे मामले में दोनों बजरी लीजधारकों पर जुर्माना लगा दिया है. हालांकि गाड़ियों के नंबर प्लेट बदलने की अनियमितता पर खान विभाग के अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है. इसके जवाब में जहां लीजधारक ने खनिज परिवहन के लिए एक अन्य ठेकेदार के साथ समझौता होने का जवाब प्रस्तुत किया है.
खान विभाग के अधिकारियों ने माना है कि परिवहन ठेकेदार के वाहन की जिम्मेदारी खान लीजधारक की नहीं बनती, लेकिन सवाल यह है कि जब एक तरफ खान विभाग वीएलटीडी और तुलाई कांटों के ऑटोमेशन पर जोर दे रहा है, तब नंबर प्लेट बदलकर हो रहे फर्जीवाड़े पर विभाग अपनी जवाबदेही से कैसे बच सकता है?
वहीं, जब इस सम्बंध में खनि अभियंता मनीष वर्मा से पूछा तो उन्होंने कहा कि ओवरलोड रवन्ना और नंबर प्लेट बदलने के मामला परिवहन विभाग से संबंधित हैं, जिन पर कार्रवाई परिवहन विभाग कर सकता है. जब उनसे पूछा गया कि क्या परिवहन विभाग को इस बारे में सूचित किया गया है, तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया.
Report-Kashiram Choudhary