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मध्य प्रदेश के शाजापुर जिला एवं सत्र न्यायालय ने हत्या मामले में तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आर्थिक दंड का भी फैसला सुनाया है. कोर्ट में तीनों आरोपी भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (1) एवं 3(5) के तहत दोषी पाए गए. इसके बाद कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है.
दरअसल, यह मामला शाजापुर के मोहन बड़ोदिया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है. जहां 12 फरवरी 2025 की रात को आरोपी ममताबाई मालवीय ने अपने प्रेमी राहुल मालवीय और उसके साथ सुनील मालवीय के साथ मिलकर अपने पति मुकेश मालवीय की क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी थी. इसी मामले में कोर्ट 23 अक्टूबर को अहम फैसला सुनाया है.
हत्या में पत्नी-प्रेमी का हाथजिला लोक अभियोजक महेंद्र सिंह परमार ने बताया कि ममताबाई के राहुल से अवैध संबंध थे. जब मृतक मुकेश को इसकी जानकारी मिली. उसके बाद उसे रास्ते से हटाने के लिए ममताबाई ने प्रेमी राहुल के साथ मिलकर हत्या की साजिश रजी. इसमें सुनील मालवीय से उसने मदद ली थी.
उन्होंने बताया कि 12 फरवरी 2025 की रात को मुकेश अपनी पुत्री और भतीजी के साथ खाना खाकर घर में सो रहा था. तभी ममताबाई ने मोबाइल से कॉल कर राहुल को अपने घर में बुलाया. रात करीब 1 बजे ममताबाई, राहुल और सुनील खिड़की के रास्ते मुकेश के कमरे में पहुंचे. ममताबाई और राहुल मुकेश के ऊपर बैठ गए, सुनील ने उसका मुंह दबा दिया. इसके बाद राहुल ने चाकू से गला काटकर उसकी हत्या कर दी.
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गला काटते समय चाकू से आरोपी सुनील के हाथ की उंगली का एक टुकड़ा कटकर घटनास्थल पर ही गिर गया था. यही टुकड़ा पूरे मामले में अहम सबूत बन गया. DNA परीक्षण में पुष्टि हुई, कि उंगली का टुकड़ा आरोपी सुनील का ही था. इसके अलावा, कॉल डिटेल से भी घटना के ठीक पहले तीनों आरोपियों के बीच लगातार बातचीत होना पाया गया है.
(रिपोर्टः मनोज जैन, शाजापुर)