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शाजापुर नाबालिग दुष्कर्म केसः महिला समेत 5 दोषियों को उम्रकैद, बीच रास्ते पर चाकू दिखाकर किया था अगवा

शाजापुर में सामूहिक दुष्कर्म मामले में विशेष पॉक्सो अदालत ने पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इनमें चार पुरुष और एक महिला शामिल है. आइए आपको पूरे मामले के बारे में विस्तार से बताते हैं.

शाजापुर नाबालिग दुष्कर्म केसः महिला समेत 5 दोषियों को उम्रकैद, बीच रास्ते पर चाकू दिखाकर किया था अगवा
Image Credit: ZEE NEWS

मध्य प्रदेश के शाजापुर की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म मामले में पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सजा पाने वालों में 4 पुरुष और एक महिला शामिल बताई जा रही है. कोर्ट ने महिला आरोपी को भी अपराध में साथ देने और सहयोगी मानते हुए दोषी ठहराया है. इन सभी आरोपियों को अलग-अलग धाराओं में आजीवन कारावास और आर्थिक दंड भी लगाया गया है.

दरअसल, यह मामला शाजापुर जिले के शुजालपुर मंडी थाने का है. 26 जून 2025 को एक पीड़िता के पिता ने अपनी नाबालिग बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उसके बाद जांच में पता चला था कि आरोपियों ने नाबालिग को चाकू दिखाकर जबरन एक पिकअप वाहन में बैठाकर एक ढाबे में लेकर गए. जहां तलघर में उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था. इस केस में शाजापुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने जांच, सबूत के आधार पर आरोपियों को दोषी करार दिया है.

कौन-कौन पाया गया दोषी?

1. मयंक उर्फ गोलू विश्वकर्मा
2. शाहदत उर्फ राजा
3. अनस उर्फ अनीस खां
4. दुर्गेश राठौर
5. सुनीता राठौर

चाकू दिखाकर पिकअप में बैठाया

जिला अभियोजन अधिकारी प्रदीप भटेले ने बताया कि 26 जून 2025 को पीड़िता के पिता ने शुजालपुर मंडी थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने तलाश के दौरान 30 जून 2025 को पीड़िता को बरामद किया. महिला पुलिस अधिकारियों के सामने दिए गए बयान में पीड़िता ने बताया कि 25 जून की रात करीब 11 से 12 बजे वह घर से निकलकर पैदल अकोदिया नाके से फुलेन गांव की तरफ जा रही थी. इसी दौरान पीछे से एक पिकअप वाहन आया, जिसमें दो युवक सवार थे.

पुलिस के सामने पीड़िता ने आगे बताया था कि वाहन से उतरे मयंक उर्फ गोलू ने चाकू दिखाकर खुद को अकोदिया का डॉन बताया. उसके बाद फिर पीड़िता को पिकअप में बैठने के लिए मजबूर किया. वाहन को शाहदत उर्फ राजा चला रहा था. इसके बाद मयंक ने मोबाइल से अनस उर्फ अनीस को फोन कर ऑटो रिक्शा बुलाया. पीड़िता को पिकअप से उतारकर ऑटो में बैठाया गया और मेवाड़ा ढाबेपर ले जाया गया. वहीं चाकू दिखाकर ढाबे का ताला खुलवाने का प्रयास किया गया. बाद में ढाबा मालिक को फोन कर बुलाया और ताला खुलवाया गया.

ढाबे के तलघर में किया सामूहिक दुष्कर्म

पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने उसे ढाबे के तलघर में ले जाकर मंयक, राजा, अनीस ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. इसके बाद तीनों उसे ऑटो रिक्शा से शाजापुर लेकर पहुंचे और मयंक मौसी सुनीता राठौर के घर ले गए. वहां मयंक ने सुनीता से कहा कि उसके घर में रहने वाले दुर्गेश की शादी नहीं हो रही है, इसलिए वे एक लड़की लेकर आए हैं. उससे दुर्गेश की शादी करवा दी जाए.

इसके बाद दुर्गेश ने भी पीड़िता को दो दिन तक अपनी पत्नी बनाकर रखने के नाम पर उसके साथ दुष्कर्म किया. बाद में दुर्गेश और उसकी मां सुनीता पीड़िता को अकोदिया स्थित मयंक के घर छोड़ने गए. वहां से मयंक, उसकी पत्नी और दुर्गेश पीड़िता को ट्रेन से इंदौर लेकर गए. जहां किराए के कमरे पर भी मयंक और दुर्गेश ने उसके साथ दुष्कर्म किया. बाद में मयंक की पत्नी ने पीड़िता को सारंगपुर जाने वाली बस में बैठा दिया. सारंगपुर स अकोदिया पहुंचने पर सूचना मिलने के बाद शुजालपुर पुलिस उसे लेने के लिए पहुंची.

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आजीवन कारावास के साथ कौन-कौन की सजा?

कोर्ट ने मयंक उर्फ गोलू, शाहदत उर्फ राजा और अनस उर्फ अनीस को धारा 70 (2) BNS और पॉक्सो एक्ट की धारा 5 (G)(H)/6 समेत एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2)(वी) में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा, अलग-अलग धाराओं में 20 वर्ष, 10 वर्ष, 7 वर्ष, 6 माह और 5 वर्ष तक के कठोर कारावास और आर्थिक दंड की भी सजा सुनाई है.

आरोपी दुर्गेश राठौर को धारा 64(2)(M) BNS एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 5(L)/6 समेत एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2) (वी) में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं आरोपी सुनीता राठौर को धारा 142 BNS में 7 साल का कारावास, पॉक्सो एक्ट की धारा 16/17 में 20 साल का कठोर कारावास और एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2)(वी) में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. सभी आरोपियों को अलग-अलग धाराओं में अर्थदंड भी लगाया गया.

(रिपोर्टः मनोज जैन, शाजापुर)
 

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Manish Kushawah

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मनीष कुशवाह डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के रूप में काम कर रहे हैं. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, कृषि व्यवस्था और ग्रामीण (हाइपरलोकल) सरोकारों से जुड़ी खबरों की गहराई से कवरेज करना उनकी एक्सपर्टीज है.नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (NIMC) से पत्रकारिता में डिप्लोमा पूरा करने के बाद मनीष ने मीडिया जगत में अपना सफर शुरू किया. ज़ी न्यूज़ से पहले उन्होंने News18 Hindi (Local18), इंडिया न्यूज़ और जनता टीवी जैसे प्रमुख समाचार चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में काम किया है. इस दौरान उन्होंने न्यूज़ प्लानिंग, कंटेंट आइडिएशन और डेस्क मैनेजमेंट की अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं. वे खबरों की प्रामाणिकता और ग्राउंड रियलिटी को प्राथमिकता देते हैं, ताकि पाठकों तक सटीक और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे.मनीष कुशवाह से आप Manish2.Kumar@india.com पर ईमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा, एक्स (ट्विटर) और फेसबुक के जरिए भी उनसे सीधा संवाद कर सकते हैं.
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