दिवाली से पहले भोपाल में कार्बाइड गन बैन, नियम तोड़ा तो सीधे जेल! पुलिस कमिश्नर का बड़ा आदेश
दीवाली से पहले भोपाल पुलिस कमिश्नरेट ने कार्बाइड गन, कार्बाइड तोपों और कार्बाइड लैंप के निर्माण, भंडारण, मरम्मत, बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. यह आदेश 26 अक्टूबर 2026 से शुरू होकर अगले दो महीनों तक लागू रहेगा.
आगामी दिवाली त्योहार के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भोपाल पुलिस कमिश्नरेट ने एक महत्वपूर्ण प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत शहर के भीतर कार्बाइड गन, कार्बाइड तोपों और कार्बाइड लैंप के निर्माण, भंडारण, मरम्मत, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. त्योहारों के दौरान अक्सर विस्फोटक पदार्थों से भरी जाने वाली ये चीजें बेहद खतरनाक साबित हो सकती हैं, जिनसे गंभीर चोट लगने और दुर्घटनाएं होने का खतरा रहता है.
उल्लंघन पर लगेगी धारा 223
सुरक्षा कारणों से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है. यह आदेश 26 अक्टूबर, 2026 से लागू हो गया है और अगले दो महीनों तक पूरे भोपाल कमिश्नरेट क्षेत्र में प्रभावी रहेगा. भोपाल पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत सख्त दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस कदम का उद्देश्य त्योहारी सीजन के दौरान खतरनाक पटाखों और उससे जुड़ी वस्तुओं के अवैध निर्माण पर रोक लगाना है.
भोपाल पुलिस का सराहनीय कदम
त्योहारों के दौरान किसी भी अप्रिय घटना या व्यवधान को रोकने के उद्देश्य से भोपाल पुलिस ने समय रहते यह सख्त और सराहनीय कदम उठाया है. प्रशासन के इस कड़े कदम से न केवल अवैध और खतरनाक कार्बाइड बंदूकों के इस्तेमाल पर रोक लगेगी, बल्कि आम जनता की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी. भोपाल के निवासियों से अपील है कि वे इस आदेश का पालन करें और एक सुरक्षित तथा आनंदमय दिवाली मनाएं.