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मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने भोपाल के निर्वाचन सदन से सभी उप जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की. बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश में 7, 8 और 9 अक्टूबर को मतदान सूची में नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए. इस अभियान के तहत तीनों दिन प्रदेश के हर मतदान केंद्र पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां पात्र मतदाता अपना नाम जुड़वा सकेंगे.
इन शिविरों में पात्र नागरिकों से मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आवेदन लिए जाएंगे. खात तौर पर उन युवाओं के फॉर्म भी स्वीकार किए जाएंगे, जो 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं. इसके अलावा जो युवा 1 जनवरी 2027 को 18 साल के होंगे, उनसे भी एडवांस में आवेदन लिया जाएगा. इस पहल से नए वोटर्स को अपना नाम जुड़वाने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. निर्वाचन विभाग ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस अभियान की जानकारी अधिक से अधिक युवाओं तक पहुंचाएं और उन्हें फॉर्म भरने के लिए प्रोत्साहित करें.
घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन
वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए पोलिंग बूथ पर लगाए जाने वाले स्पेशल कैंप के अलावा, ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है. योग्य वोटर घर बैठे voters.eci.gov.in पोर्टल और ECINET मोबाइल ऐप के जरिए अप्लाई कर सकते हैं. मुख्य चुनाव अधिकारी ने अधिकारियों को ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में बड़े पैमाने पर प्रचार करने का निर्देश दिया है. उन्होंने खास तौर पर पहली बार वोट देने वालों के बीच ऑनलाइन माध्यमों से अप्लाई करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया है.
वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए 3 दिन लगेंगे स्पेशल कैंप
चुनाव विभाग राज्य भर के सभी मतदान केंद्रों पर तीन दिनों तक विशेष कैंप आयोजित करेगा. इन कैंपों का मकसद योग्य मतदाताओं खासकर 18 साल के हो चुके युवाओं को वोटर लिस्ट में शामिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर प्रचार करने का निर्देश भी दिया है ताकि यह पक्का किया जा सके कि कैंपों की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे.
क्या होता है फॉर्म-6?
विशेष अभियान के दौरान मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करने वाले वोटरों को फॉर्म-6 के अलावा कोई अलग घोषणा पत्र जमा करने की जरूरत नहीं होगी. फॉर्म-6 चुनाव आयोग का वह फॉर्म है, जिसका इस्तेमाल वोटर लिस्ट में नया नाम जोड़ने के लिए किया जाता है. जो लोग 18 साल के हो गए हैं और पहली बार वोटर बन रहे हैं, या जिनका नाम अभी तक वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं है, तो फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं. यह फॉर्म ऑनलाइन भी भरा जा सकता है.