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मध्य प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से छूटे पात्र लोगों के लिए विशेष शिविर 9 अक्टूबर तक लगाए जा रहे हैं. इन शिविरों के जरिए मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का आज आखिरी मौका है. नए नियमों के तहत 2003 की वोटर लिस्ट से जुड़ी पाबंदी हटा दी गई है. जिन वोटरों के नाम पहले लिस्ट से हटा दिए गए थे, उन्हें अब फिर से शामिल किया जा रहा है. खास बात यह है कि 18 साल के हो चुके युवाओं को भी वोटर बनने का मौका मिलेगा. अगर किसी वजह से पहले वोटर लिस्ट से आपका नाम कट गया था, तो अब आप उसे आसानी से वापस जुड़वा सकते हैं.
चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए दो मुख्य इंतजाम किए गए हैं. बूथ लेवल ऑफिसर (BLOs) नए वोटर्स को शामिल करने और विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान हटाए गए वोटर्स के नाम दोबारा शामिल करने के लिए फॉर्म 6 बांटने हेतु घरों का दौरा कर रहे हैं.
वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का आखिरी मौका
नए फॉर्म 6 में 2003 तक की पुरानी जानकारी देना अब जरूरी नहीं है. पहले SIR प्रोसेस के दौरान 2003 से पहले के दस्तावेजों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब यह प्रक्रिया आसान हो गई है. अब सिर्फ पिता के आधार कार्ड, बच्चे की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो और बिजली के बिल के आधार पर आसानी से नाम जोड़े जा सकते हैं. जानकारी के मुताबिक, SIR प्रक्रिया के दौरान पूरे राज्य में लगभग 42 लाख नाम काटे गए थे. अकेले भोपाल जिले में ही लगभग 3,88,000 नाम हटाए गए थे. यह कैंप ऐसे सभी प्रभावित मतदाताओं के लिए अपने नाम फिर से जुड़वाने और सुधार करवाने का एक बेहतरीन मौका है.
घर बैठे ऑनलाइन जुड़वाएं वोटर लिस्ट में नाम
वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए पोलिंग बूथ पर लगाए जाने वाले खास कैंप के अलावा, ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है. योग्य वोटर घर बैठे voters.eci.gov.in पोर्टल और ECINET मोबाइल ऐप के जरिए अप्लाई कर सकते हैं. मुख्य चुनाव अधिकारी ने अधिकारियों को ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस का बड़े पैमाने पर प्रचार करने का निर्देश दिया है. उन्होंने ऑनलाइन माध्यमों से अप्लाई करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर खास जोर दिया है, खासकर पहली बार वोट देने वालों के बीच. बता दें कि, मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार झा के निर्देश पर 7 से 9 अक्टूबर तक हर मतदान केंद्र पर कैंप लगाए जा रहे हैं.