/MP Nikay Chunav: नामांकन से लेकर चुनाव खर्च तक बदले नियम, उम्मीदवारों को रखना होगा अलग बैंक अकाउंट, जानें क्या-क्या बदलाव हुए?
MP Nikay Chunav: नामांकन से लेकर चुनाव खर्च तक बदले नियम, उम्मीदवारों को रखना होगा अलग बैंक अकाउंट, जानें क्या-क्या बदलाव हुए?
मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव से पहले राज्य सरकार ने चुनावी नियमों में संशोधन किया है. नए निमयों के तहत महापौर, नगरपालिका अध्यक्ष और पार्षद पद के उम्मीदवारों की जमानत राशि बढ़ाई गई है. इसके साथ ही नामांकन की समय-सीमा, चुनावी खर्च का लेखा-जोखा और निर्वाचन व्यय का विवरण जमा करने से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है.
मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य सरकार ने चुनाव प्रक्रिया से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. मध्य प्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम 1994 में संशोधन करते हुए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की जमानत राशि बढ़ा गई है. नए प्रावधान के तहत महापौर, नगरपालिका अध्यक्ष और पार्षद पद के उम्मीदवारों को अब बढ़ी हुई जमानत राशि जमा करनी होगी. इसके अलावा नामांकन की निर्धारित अवधि, चुनावी खर्च का हिसाब रखने और निर्वाचन व्यय का विवरण जमा करने के संबंधित नियमों में भी संशोधन किया गया है.
संशोधित नियमों के तहत, नगर निगम में मेयर पद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को 32,000 रुपए की जमानत राशि जमा करनी होगी. वहीं, नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए जमानत राशि 24,000 तय की गई है. इसी तरह, नगर परिषद अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को 16,000 की जमानत राशि जमा करनी होगी. पार्षद पद के लिए जमानत राशि संबंधित शहरी स्थानीय निकाय के प्रकार के आधार पर तय की गई है.
उम्मीदवारों के लिए नए नियम
संशोधित नियमों के तहत नामांकन प्रक्रिया की समय-सीमा में भी बदलाव किया गया है. अब उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने के लिए कम से कम सात दिन का समय दिया जाएगा. अगर सातवां दिन सार्वजनिक अवकाश का दिन होता है, तो नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख अगले कामकाजी दिन को माना जाएगा.
संशोधित नियमों के अनुसार, यदि कोई उम्मीदवार एक ही पद के लिए दो या उससे अधिक नामांकन पत्र जमा करता है, तो एक से अधिक नामांकन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. रिटर्निंग ऑफिसर अतिरिक्त नामांकन पत्र स्वीकार नहीं करेंगे.
उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का हिसाब जमा करना जरूरी है. इसमें नामांकन पत्र भरने की तारीख से लेकर वोटों की गिनती की तारीख तक चुनाव से जुड़े सभी खर्चों की जानकारी होनी चाहिए. तय समय के अंदर चुनाव खर्च का हिसाब जमा न करने पर, नियमों के अनुसार राज्य चुनाव आयोग उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने की कार्रवाई शुरू कर सकता है.
मेयर, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्ष और पार्षद के पदों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव से जुड़ी आय और खर्च का हिसाब रखने के लिए एक अलग और स्वतंत्र बैंक खाता खोलना होगा.
उम्मीदवारों को अपना नामांकन पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग ऑफिसर को इस बैंक खाते का विवरण देना होगा. चुनाव से जुड़ी सभी प्राप्तियों और खर्चों का हिसाब इसी खाते के माध्यम से रखा जाना चाहिए.
उम्मीदवारों को चुनाव से जुड़े खर्चों का पूरा हिसाब रखना होगा और ज़रूरी दस्तावेज संभालकर रखने होंगे. चुनाव की आय और खर्च का व्यवस्थित रिकॉर्ड सुनिश्चित करने के लिए एक अलग बैंक खाता रखने की व्यवस्था शुरू की गई है.
मेयर को वापस बुलाने की प्रक्रिया के नियम बदले संशोधित नियमों में मेयर को वापस बुलाने की प्रक्रिया से जुड़े प्रावधान भी शामिल किए गए हैं. इस संबंध में कार्रवाई मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1956 और मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956 के तहत राज्य चुनाव आयोग द्वारा तय की गई प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी. इसके अलावा, अगर मेयर, पार्षद का पद मृत्यु, इस्तीफा, चुनाव रद्द होने या किसी अन्य कारण से खाली हो जाता है, तो तय समय-सीमा के भीतर जिला चुनाव अधिकारी को सूचित करना अनिवार्य होगा.
पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 सालों से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीतिक हलचलों, क्राइम और स्थानीय (हाइपरलोकल) मुद्दों की सटीक व रियल-टाइम डिजिटल कवरेज पर उनकी मजबूत पकड़ है.माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. ज़ी मीडिया से पहले उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में काम करते हुए डिजिटल जर्नलिज्म, कंटेंट क्यूरेशन और न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस का अनुभव हासिल किया. वे खबरों की प्रामाणिकता और ग्राउंड रियलिटी को प्राथमिकता देती हैं, ताकि पाठकों तक हर जरूरी अपडेट तेजी से पहुंचे.पूजा सिंह से आप Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के माध्यम से सीधे संपर्क कर सकते हैं.