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झारखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने और उसमें किसी भी प्रकार का सुधार कराने की अंतिम तारीख को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है. अब पात्र नागरिक 30 सितंबर 2026 तक दावा-आपत्ति दाखिल कर सकेंगे. निर्वाचन विभाग के मुताबिक, राज्य के प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक को मतदाता सूची में शामिल करने के प्रमुख उद्देश्य से दावा-आपत्ति की इस अवधि का दूसरी और अंतिम बार विस्तार किया गया है ताकि कोई भी नागरिक अपने मताधिकार से वंचित न रहे.
मतदाता सूची से जुड़ने में हरसंभव करें सहयोग
ऐसे में जिन पात्र नागरिकों, खासतौर पर उन युवाओं के लिए जो हाल ही में 18 वर्ष के हुए हैं और अब तक उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हुआ है, उनके पास आवेदन करने का यह एक सुनहरा मौका है. नाम जोड़ने के लिए पात्र नागरिक फॉर्म-6 के जरिए आवेदन कर सकते हैं. वहीं, मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए फॉर्म-7, जबकि नाम, पता या अन्य विवरण में सुधार और स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने सभी मतदाताओं, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, बीएलए, बीएलओ और निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारियों एवं कर्मियों से अपील की है कि वे पात्र भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची से जुड़ने में हरसंभव सहयोग करें.
दोबारा नहीं बढ़ाई जाएगी तारीख
रवि कुमार से मिली जानकारी के अनुसार, निर्वाचन विभाग का पूरा जोर इस बात पर है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से छूट न जाए. विभाग द्वारा यह साफ कर दिया गया है कि 30 सितंबर 2026 की निर्धारित समय सीमा के बाद दावा-आपत्ति के लिए यह अवसर दोबारा नहीं बढ़ाया जाएगा. इसलिए, राज्य के सभी पात्र नागरिकों से यह अपील की गई है कि वे अंतिम समय की परेशानी से बचने के लिए समय रहते अपना आवेदन पूरा कर लें.
रिपोर्ट: कामरान जलीली