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कोई पात्र नागरिक न छूटे: झारखंड एसआईआर को लेकर सीईओ ने अधिकारियों को दिया निर्देश

देश भर में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ समूचा विपक्ष एकजुट हो गया है. दिल्ली में पिछले कई दिनों से कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दल आंदोलन कर रहे हैं. राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट में ढेर सारी याचिकाएं फाइल की गई हैं.

Reported By Zee Bihar Network Edited By Sunil Mishra
Published: Oct 14, 2026, 05:21 PM IST | Updated: Oct 14, 2026, 05:31 PM IST
Image Credit: झारखंड में एसआईआर को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. (AI Image)
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रांची: झारखंड में वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है. जिन लोगों के नाम दस्तावेज अधूरे पाए जाने, नाम या गलत विवरण के चलते कट गए हैं, उनकी मदद के लिए बूथवार सूची तैयार की जाएगी. ऐसे लोगों तक पहुंचकर उन्हें जरूरी दस्तावेज जुटाने में मदद की जाएगी. इसका मकसद यह है कि कोई भी पात्र वोटर मतदाता सूची में जगह पाने से वंचित न रह जाए.

जिनके दस्तावेज पूरे नहीं हैं, उनसे संपर्क किया जाए

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के कामकाज की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं और सुनवाई के दौरान जिनके दस्तावेज पूरे नहीं पाए गए हैं, उनकी पहचान कर उनसे संपर्क किया जाए. जिन मामलों में दूसरे नोटिस के बाद भी जरूरी दस्तावेज जमा नहीं हुए हैं, वहां भी विशेष अभियान चलाने को कहा गया है.

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मतदाताओं के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में नाम, व्यक्तिगत विवरण या पता बदलवाने के लिए फॉर्म-8 के माध्यम से आवेदन देना अनिवार्य है. वहीं, पहली बार मतदाता बनने के योग्य नागरिकों का नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 के जरिए आवेदन लिया जाएगा. इसके लिए विशेष अभियान चलाने को कहा गया है. उन्होंने कहा कि जिन वोटरों के भरे हुए फॉर्म में गड़बड़ी नहीं मिली है और नोटिस की सुनवाई में जिनका विवरण सही पाया गया है, उनका नाम और विवरण अंतिम मतदाता सूची में पहले की तरह बरकरार रखा जाएगा.

समीक्षा में अधिकारियों को ऐसे मामलों की भी जांच करने को कहा गया, जिनमें मतदाताओं के विवरण में समानता या अन्य तार्किक विसंगतियां मिली हैं. इन मामलों में सुनवाई के बाद कारण सहित आदेश पारित करना होगा. यदि कोई प्रविष्टि गलत साबित होती है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या सुधार से जुड़े आवेदनों को ऑनलाइन दर्ज करने और लंबित मामलों का तय समय में निपटारा करने का भी निर्देश दिया.

उन्होंने कहा कि सुनवाई के बाद पारित आदेशों को भी डिजिटल रूप में दर्ज किया जाए, ताकि प्रक्रिया का रिकॉर्ड उपलब्ध रहे और मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी बनाया जा सके.

अब 30 नवंबर को आएगी अंतिम मतदाता सूची

देश भर में एसआईआर को लेकर मचे बवाल के बीच झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण की अंतिम तारीख तीसरी बार बढ़ा दी गई है. चुनाव आयोग के नए शेड्यूल के अनुसार, अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 नवंबर को किया जाएगा. पहले इसे 19 अक्टूबर को जारी किया जाना था. पहले और दूसरे नोटिस का निपटारा 22 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा. डोर-टू-डोर सत्यापन और अन्य संबंधित मामलों का निपटारा 31 अक्टूबर तक किया जाएगा. प्रक्रिया से बाकी रह गए योग्य नागरिकों का 'होम टू रोल' सत्यापन 1 से 12 नवंबर के बीच होगा.

-आईएएनएस के इनपुट के साथ

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