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मुख्यमंत्री हिमंता की दो टूक: दो शादियां की तो चली जाएगी लगी-लगाई नौकरी, नियम और शर्तें लागू

असम में मुख्यमंत्री हिमंता सरमा बिस्वा की कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले हुए. इनमें से तीन प्रमुख फैसलों का खुला ऐलान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने करते हुए सबसे पहले दो-दो शादियों की नियत रखने वालों को कड़ी चेतावनी जारी की है. अन्य दो फैसलों में क्या तय हुआ है, आइए आपको बताते हैं.

Written By Shwetank Ratnamber
Published: Nov 04, 2026, 07:01 AM IST | Updated: Nov 04, 2026, 07:54 AM IST
Image Credit: (AI)
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असम में समान नागरिक संहिता से जुड़ा विधेयक विधानसभा से पारित हो चुका है, जिसके नियम बनाने की प्रक्रिया जारी है. इस बीच असम सरकार ने एक से अधिक शादियां करने वाले सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है. पूर्वोत्तर के इस सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता ने अपनी कैबिनेट की बैठक के बाद खुला ऐलान करते हुए बताया है कि राज्य में असम सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1964 में संशोधन के तहत एक से ज्यादा शादियां करने पर सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से तुरंत बर्खास्त कर दिया जाएगा. वहीं भविष्य में भी उन्हें किसी अन्य सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य कर दिया जाएगा.

हिमंता सरकार के पांच बड़े फैसले

सरकार के पांच बड़े फैसलों की बात करें तो अब से राज्य में एक से अधिक शादी करने वाले सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

  1. तेजी से प्रमोशन के जरिए भर्तियों को बढ़ावा दिया जाएगा.
  2. पांच नई रोपवे परियोजनाएं शुरू करने का ऐलान हुआ.
  3. किसानों के लिए अतिरिक्त MSP का प्रावधन किया गया.
  4. डिफेंस पार्क के लिए जमीन मुहैया कराई जाएगी.

इस तरह से देखें तो असम सरकार ने मंगलवार को असम सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1964 में संशोधन को अपनी मंजूरी दे दी है. इस नियम के तहत अब भविष्य में बहुविवाह करने वाले सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा. इसके साथ ही, उन्हें भविष्य में भी किसी सरकारी नौकरी पर नहीं रखा जाएगा. ऐसे लोग नई जॉब अप्लाई करने के लिए भी अनफिट हो जाएंगे. इसमें भी सबसे बड़ी बात ये कि ऐसे लोग अब भविष्य में राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली किसी भी कल्याणकारी योजनाओं का फायदा तक भी नहीं उठा पाएंगे.

सीएम की दो टूक

गौरतलब है कि जुलाई में इस प्रस्ताव की घोषणा असम के बजट के दौरान की गई थी. राज्य के वित्त मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने कहा था कि महिला सशक्तिकरण और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए, एक से ज्यादा शादियां करने वाला कोई भी पुरुष किसी भी सरकारी कल्याणकारी योजना का लाभ उठाने का पात्र नहीं होगा.

सरकार ने असम सेवा एवं अनुशासन नियमों में बदलाव किया है. नियम 7 में नया खंड 6 जोड़ा है जो सभी समुदायों पर लागू होगा. यह नियम समान नागरिक संहिता (UCC) के तहत सभी समुदायों पर समान रूप से लागू होगा. हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समेत सभी समुदायों के सरकारी कर्मचारियों पर ये नियम लागू होगा.

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About the Author

श्वेतांक रत्नाम्बर वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 22 वर्षों से ज्यादा का व्यापक अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय (देश-दुनिया) खबरों की डेस्क पर कार्यरत हैं. समसामयिक मुद्दों, वैश्विक राजनीति और कूटनीति पर गहरी समझ रखने वाले श्वेतांक जटिल अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों और राजनीतिक समीकरणों का सटीक विश्लेषण करने के विशेषज्ञ हैं.Zee News डिजिटल से पहले उन्होंने ज़ी मीडिया नेटवर्क के ग्लोबल न्यूज़ चैनल 'WION' के साथ काम किया है. इस दौरान उन्होंने 'Gravitas', 'The West Asia Post' और 'One Africa' जैसे कई प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्राइम-टाइम शोज़ के हिंदी प्रोडक्शन और इंटरप्रिटेशन में अहम भूमिका निभाई. 2004 से शुरू हुए अपने पत्रकारिता करियर में श्वेतांक ने रिपोर्टिंग और एंकरिंग के साथ-साथ चार लोकसभा और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की व्यापक ग्राउंड कवरेज की है.जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI), नई दिल्ली से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा के बाद मास कम्युनिकेशन और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स डिग्री हासिल करने वाले श्वेतांक लंबे समय से 'प्रेस क्लब ऑफ इंडिया' (PCI) के सम्मानित सदस्य हैं.आप श्वेतांक रत्नाम्बर से सीधे shwetank.ratnamber@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर), मेटा (फेसबुक) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.' 
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