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Haryana के वोटर्स के लिए बड़ा अपडेट, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने-सुधार की ये है आखिरी तारीख; जानें कैसे क्या करें

Haryana Voter List: हरियाणा में SIR 2026 के तहत वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने या बदलने के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दी गई है, जबकि फाइनल वोटर लिस्ट 6 नवंबर 2026 को जारी की जाएगी.

Written By Renu Akarniya
Published: Sep 05, 2026, 08:21 PM IST | Updated: Sep 05, 2026, 08:24 PM IST
Image Credit: Haryana SIR 2026
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Haryana SIR 2026: हरियाणा में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ( Haryana SIR 2026) के बारे में वोटर्स के लिए एक जरूरी अपडेट जारी किया गया है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिवीजन शेड्यूल को बदला है और क्लेम और ऑब्जेक्शन फाइल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दी है. जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं या जिनकी जानकारी गलत है, उन्हें अप्लाई करने के लिए और समय मिलेगा.

बदले हुए शेड्यूल के मुताबिक, क्लेम और ऑब्जेक्शन 28 अक्टूबर 2026 तक प्रोसेस किए जाएंगे. इसके बाद, रिवाइज्ड हरियाणा वोटर लिस्ट का फाइनल पब्लिकेशन 6 नवंबर 2026 को होगा.

किस काम के लिए कौन सा फॉर्म भरना है?

फॉर्म 6: जिन लोगों की उम्र 18 साल हो गई है और जिनका नाम अभी वोटर लिस्ट में लिस्टेड नहीं है, वे नया नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भर सकते हैं.

फॉर्म 7: फॉर्म 7 का इस्तेमाल किसी मरे हुए व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हटाने या ऐसे वोटर का नाम हटाने के लिए किया जाता है, जिसने अपना घर बदल लिया हो.

फॉर्म-8: वोटर लिस्ट में नाम, उम्र, पता, फोटो या दूसरी डिटेल्स में गलतियां ठीक करने के लिए फॉर्म-8 भरा जा सकता है. इसका इस्तेमाल जगह बदलने से जुड़ी जानकारी अपडेट करने के लिए भी किया जाता है.

अप्लाई करते समय इन बातों का ध्यान रखें:
फॉर्म-6 और फॉर्म-8 जमा करते समय, पहचान और रहने के जरूरी डॉक्यूमेंट्स और जरूरी डिक्लेरेशन अटैच करना जरूरी है. अप्लाई करने से पहले सभी जानकारी और डॉक्यूमेंट्स को वेरिफाई करना सबसे अच्छा है.

ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें?
वोटर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन के पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं. ECINET ऐप के जरिए भी वोटर लिस्ट सर्विस का फायदा उठाया जा सकता है.

ऑफलाइन अप्लाई करने का भी है ऑप्शन
जो लोग ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना चाहते, वे अपने इलाके के ERO (इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर) या AERO (असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर) ऑफिस जाकर जरूरी फॉर्म और जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकते हैं.

हेल्पलाइन नंबर से ले सकते हैं जानकारी
वोटर लिस्ट से जुड़ी जानकारी या मदद के लिए, आप वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं. वोटर अपना नाम और दूसरी डिटेल्स ऑनलाइन भी देख सकते हैं.

SIR 2026 के तहत, क्लेम, ऑब्जेक्शन और एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन फाइल करने का मौका अब 30 सितंबर 2026 तक है. इसलिए, जिन वोटर्स को कोई डिटेल्स जोड़नी, हटानी या ठीक करनी हैं, उन्हें डेडलाइन से पहले प्रोसेस पूरा कर लेना चाहिए.

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About the Author

रेनू अकर्णिया, वर्तमान में Zee News में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा की लेटेस्ट, ट्रेंडिंग कंटेंट, यूटिलिटी जुड़ी खबरों पर काम कर रहे हैं. रेनू पिछले 3 सालों से डिजिटल मीडिया में सक्रिय हैं. पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने 2022 में Zee News से करियर की शुरुआत की.  लोकल चैनल समाचार प्लस में इंटर्न से शुरुआत की और कारवां बढ़ता हुआ जी न्यूज पहुंचा.
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