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पटाखे खरीदने से पहले जान लें नियम, हरियाणा में ग्रीन क्रैकर्स के लिए टाइमिंग फिक्स; जानिए समय

हरियाणा के NCR जिलों में पटाखों पर सालभर प्रतिबंध रहेगा. जबकि दिवाली के समय NCR और गैर-NCR क्षेत्रों में केवल 2 घंटे के लिए ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी.

Written By Renu Akarniya
Published: Nov 07, 2026, 05:25 PM IST | Updated: Nov 07, 2026, 05:44 PM IST
Image Credit: ZEE MEDIA ARCHIVE
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नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में आने वाले हरियाणा के जिलों में पूरे साल सभी तरह के पटाखे बैन रहेंगे, लेकिन SC की तरफ से कुछ शर्तों के साथ ग्रीन पटाखों को अनुमति दी गई.  इसी तरह नॉन-NCR इलाकों में आम पटाखों के इस्तेमाल और बिक्री की इजाजत नहीं होगी. इन इलाकों में 7 और 8 नंबर को तय समय पर ही ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत होगी. 

हरियाणा में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध 
सरकारी निर्देशों के मुताबिक, पटाखों में बेरियम सॉल्ट के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है. नॉन-NCR जिलों में सीरीज वाले पटाखे यानी कि लड़ी वाले पटाखे बनाने, स्टोर करने, बेचने और इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी. इसके अलावा, यह रोक ग्रीन पटाखों को छोड़कर बाकी सभी आम पटाखों पर भी लागू होगी.

दिवाली और गुरुपर्व पर दो घंटे की छूट
दिवाली और गुरुपर्व पर नॉन-NCR जिलों में ग्रीन पटाखे सिर्फ रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ही जलाने की इजाजत होगी. इसके अलावा, क्रिसमस और न्यू ईयर की शाम को रात 11:55 बजे से रात 12:30 बजे तक पटाखे जलाने की इजाजत होगी.

तय समय के बाद पटाखे जलाने की इजाजत नहीं होगी. प्रशासन और संबंधित विभागों को इन नियमों का पालन पक्का करने के निर्देश दिए गए हैं.

पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने निर्देश जारी किए
हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी योगेश कुमार ने पटाखा कारोबार से जुड़े लोगों और व्यापारियों को सरकार के आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया है. इन नियमों का मकसद त्योहारों के मौसम में पटाखों से होने वाले एयर पॉल्यूशन को कम करना और लोगों की सेहत की रक्षा करना है.

तय समय से पहले और बाद में पटाखे फोड़ने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई 
वहीं हिसार जिला प्रशासन ने पटाखों को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं. जिला मजिस्ट्रेट महेंद्र पाल के ऑर्डर के मुताबिक जिले में सिर्फ ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की इजाजत होगी. रेगुलर पटाखों की बिक्री और पटाखों की ऑनलाइन खरीद पूरी तरह से बैन रहेगी. प्रशासन ने तय समय में पटाखे फोड़ने की इजाजत दी है. साथ ही तय समय और नियमों का उल्लघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

सेफ्टी के लिए एक ही जगह पर 40 स्टॉल लगाए गए
पटाखों की बिक्री के दौरान किसी भी तरह के एक्सीडेंट से बचने के लिए प्रशालन ने एक तय जगह पर 40 स्टॉल लगाए हैं. सिक्योरिटी के लिए इन स्टॉल पर पुलिसवाले और फायर इंजन तैनात किए गए हैं. प्रशासन की इस पहल से पटाखे खरीदने आने वालों को एक ही जगह पर एक जैसी सुविधा मिल रही है.

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(शशि नायर की रिपोर्ट)

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About the Author

रेनू अकर्णिया, वर्तमान में Zee News में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा की लेटेस्ट, ट्रेंडिंग कंटेंट, यूटिलिटी जुड़ी खबरों पर काम कर रहे हैं. रेनू पिछले 3 सालों से डिजिटल मीडिया में सक्रिय हैं. पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने 2022 में Zee News से करियर की शुरुआत की.  लोकल चैनल समाचार प्लस में इंटर्न से शुरुआत की और कारवां बढ़ता हुआ जी न्यूज पहुंचा.
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