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यूट्यूबर अजीत भारती को Delhi हाईकोर्ट से झटका, चंद्रशेखर आजाद मामले में नहीं मिली जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने चंद्रशेखर आजाद की शिकायत से जुड़े एससी-एसटी एक्ट मामले में यूट्यूबर अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.

Written By Renu Akarniya
Published: Sep 24, 2026, 05:10 PM IST | Updated: Sep 24, 2026, 07:26 PM IST
Image Credit: यूट्यूबर अजीत भारती को Delhi हाईकोर्ट से झटका, चंद्रशेखर आजाद मामले में नहीं मिली जमानत
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Delhi News: यूट्यूबर अजीत भारती को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत खारिज कर दी है. यह मामला नगीना के MP चंद्रशेखर आजाद की शिकायत से जुड़ा है, जिसमें अजीत भारती पर जातिवादी और अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था. SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था.

जस्टिस सौरभ बनर्जी की कोर्ट ने अजीत भारती की याचिका  सुनने के बाद उन्हें अग्रिम बेल देने से मना कर दिया. कोर्ट ने इससे पहले 16 सितंबर को अजीत भारती, दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता चंद्रशेखर आजाद के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

ट्रायल कोर्ट के बाद भारती ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया
चंद्रशेखर आजाद की शिकायत के आधार पर केस दर्ज होने के बाद अजीत भारती ने पहले ट्रायल कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल मांगी थी. हालांकि, कोई राहत नहीं मिलने पर उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने भी अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया. पुलिस ने तर्क दिया कि आरोपी द्वारा कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए शब्द सीधे तौर पर एक खास जाति का अपमान कर रहे थे.

आजाद की ओर से क्या दलीलें दी गईं? 
चंद्रशेखर आजाद के वकील ने भी अग्रिम जमानत का विरोध किया. कोर्ट ने कहा कि भारती के कहे गए कमेंट्स अपमानजनक और जानबूझकर किए गए थे.

इस बीच, अजीत भारती के वकील ने अग्रिम जमानत मांगते हुए दलील दी कि इस मामले में SC/ST एक्ट की धाराएं लागू नहीं होतीं. बचाव पक्ष ने कहा कि कहे गए कमेंट्स का मकसद जानबूझकर बेइज्जत करना या बेइज्जत करना नहीं था. वकील ने यह भी दलील दी कि भारती के बयानों को उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए, जिसमें वे दिए गए थे.

पूरा मामला क्या है?
अपनी शिकायत में चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाया कि अजीत भारती ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कथित तौर पर जाति-आधारित और आपत्तिजनक कमेंट्स किए थे. शिकायत में अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों और बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के खिलाफ अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया गया था.

शिकायत के आधार पर, पुलिस ने SC/ST एक्ट, 1989 और इंडियन पीनल कोड (IPC) की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की. भारती ने बाद में गिरफ्तारी से बचाव के लिए एंटीसिपेटरी बेल मांगी, लेकिन ट्रायल कोर्ट द्वारा उनकी याचिका खारिज करने के बाद, मामला हाई कोर्ट पहुंच गया. अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.

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About the Author

रेनू अकर्णिया, वर्तमान में Zee News में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा की लेटेस्ट, ट्रेंडिंग कंटेंट, यूटिलिटी जुड़ी खबरों पर काम कर रहे हैं. रेनू पिछले 3 सालों से डिजिटल मीडिया में सक्रिय हैं. पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने 2022 में Zee News से करियर की शुरुआत की.  लोकल चैनल समाचार प्लस में इंटर्न से शुरुआत की और कारवां बढ़ता हुआ जी न्यूज पहुंचा.
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