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Delhi में EV Subsidy पर नया अपडेट,आधार और पुराना Voter ID भी मान्य; मगर 30 दिन की ये शर्त जरूरी

दिल्ली में EV सब्सिडी को लेकर सरकार ने राहत दी है, अब पुराने पते वाला दिल्ली का वोटर ID भी मान्य होगा, बशर्ते आवेदक के पास दिल्ली का आधार कार्ड हो.

 Delhi में EV Subsidy पर नया अपडेट,आधार और पुराना Voter ID भी मान्य; मगर 30 दिन की ये शर्त जरूरी
Image Credit: Delhi में EV Subsidy पर नया अपडेट,आधार और पुराना Voter ID भी मान्य; मगर 30 दिन की ये शर्त जरूरी

Delhi News: दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरीदने वालों के लिए सब्सिडी से जुड़ी एक अहम राहत सामने आई है. SIR के बाद जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने और कई लोगों को नोटिस मिलने के बाद ईवी सब्सिडी को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई थी. अब दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि पुराने पते वाला दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड भी सब्सिडी के लिए मान्य रहेगा.

दिल्ली सरकार की EV Policy 2.0 के तहत इलेक्ट्रिक वाहन पर सब्सिडी लेने के लिए आवेदक के पास दिल्ली का आधार कार्ड और वोटर आईडी होना जरूरी है. SIR के बाद मतदाता सूची में हुए बदलावों के चलते कई लोगों के पते और वोटर रिकॉर्ड को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी. ऐसे में आशंका थी कि नया वोटर आईडी नहीं मिलने पर सब्सिडी का आवेदन प्रभावित हो सकता है.

सरकार के मुताबिक, अगर आधार कार्ड पर मौजूदा पता दर्ज है, जबकि वोटर आईडी में पुराना दिल्ली का पता दर्ज है, तब भी दस्तावेज को सब्सिडी के लिए स्वीकार किया जाएगा. यानी केवल पता अलग होने की वजह से पात्र व्यक्ति की सब्सिडी रोकी नहीं जाएगी.

हालांकि, परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, सब्सिडी के लिए आवेदन वाहन की RC जारी होने के 30 दिनों के भीतर करना जरूरी है. दिल्ली EV सब्सिडी पोर्टल के जरिए योग्य लाभार्थी अपनी गाड़ी खरीदने और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) मिलने के 30 दिनों के अंदर सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. 

सब्सिडी  के लिए कैसे करें अप्लाई: 
- दिल्ली EV सब्सिडी पोर्टल पर जाएं और 'ऑनलाइन अप्लाई करें' पर क्लिक करें.
- OTP पाने के लिए अपना मोबाइल नंबर डालें, फिर अपनी पर्सनल डिटेल्स (आधार नंबर, जन्मतिथि और जेंडर) का इस्तेमाल करके साइन अप करें. 
- अपनी दिल्ली में रजिस्टर्ड गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और खरीदने की डिटेल्स डालें
- अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स की क्लियर स्कैन की हुई PDF कॉपी सबमिट करें.
- अपनी जानकारी देखें और फॉर्म सबमिट करें.
- रियल-टाइम में अपने अप्रूवल स्टेटस को ट्रैक करने के लिए जेनरेट हुआ यूनिक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर सेव करें. 

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About the Author

Renu Akarniya

Renu Akarniya

रेनू अकर्णिया, वर्तमान में Zee News में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा की लेटेस्ट, ट्रेंडिंग कंटेंट, यूटिलिटी जुड़ी खबरों पर काम कर रहे हैं. रेनू पिछले 3 सालों से डिजिटल मीडिया में सक्रिय हैं. पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने 2022 में Zee News से करियर की शुरुआत की.  लोकल चैनल समाचार प्लस में इंटर्न से शुरुआत की और कारवां बढ़ता हुआ जी न्यूज पहुंचा.
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