Changes From Today: LPG से लेकर FD के नियमों तक, NPS से लेकर AYM चार्ज तक...आज से आपके लिए क्या-क्या बदल गया?
NPS Onboarding Charges: हर महीने की तरह इस बार भी 1 अक्टूबर 2026 से कई बड़े बदलाव लागू किये गए हैं. इन बदलावों में SBI ATM फ्री लिमिट, बल्क FD ब्याज दर, NPS फीस और LPG गैस के नए रेट से जुड़े नियम शामिल हैं. इनमें से किस नियम का असर आपकी जेब पर पड़ेगा?
Changes From October 1st: आज से अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है. हर महीने की तरह इस बार भी 1 तारीख से कई बदलाव लागू हो गए हैं. ये बदलाव एलपीजी सिलेंडर के दाम से लेकर विंड फॉल टैक्स तक, बैंकिंग रूल्स से लेकर सरकारी योजनाओं से जुड़े कई बदलाव आज से लागू हो गए हैं. नए नियमों के तहत 1 अक्टूबर से आप पर क्या असर पड़ेगा?
पहला बदलाव: LPG सिलेंडर के रेट
हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी सरकारी तेल कंपनियां ने 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर के दाम में बदलाव किया है. इस बार 19 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में 62.50 रुपये का इजाफा किया गया है. जिसके बाद दिल्ली में दाम बढ़कर 2,810 रुपये हो गया है. हालांकि, 14 किलो वाले घरेलू सिलेंडर के दाम में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया और यह 942 रुपये का ही मिलेगा.
दूसरा बदलाव: एफडी के नियम बदले
RBI ने बल्क एफडी की ब्याज दरों को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. इन बदलावों को 1 अक्टूबर से लागू किया जा रहा है. नए नियमों के तहत बैंकों को 3 करोड़ रुपये या इससे ज्यादा की बल्क FD के लिए ब्याज दरें हर वर्किंग डे पर सुबह 10 बजे तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी करनी होंगी. बैंकों को दर अपडेट करने के लिए 10 मिनट का विंडो मिलेगा. बैंकों को पूर्व घोषित दर के आधार पर बल्क डिपॉजिट पर ब्याज का भुगतान करना जरूरी होगा.
तीसरा बदलाव: NPS खाताधारकों के लिए क्या बदला?
एनपीएस (NPS) सब्सक्राइबर्स के लिए 1 अक्टूबर 2026 से प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (PoP) चार्ज में बदलाव किया गया है. पीएफआरडीए (PFRDA) के नए आदेश के अनुसार पीओपी (PoP) के जरिये खोले गए हर नए PRAN अकाउंट पर 200 रुपये का वन-टाइम ऑनबोर्डिंग चार्ज लगेगा. इसके अलावा इनएक्टिव अकाउंट को छोड़कर, बाकी सभी सब्सक्राइबर्स पर उनकी कुल एयूएम (AUM) का 0.20% सालाना चार्ज लागू होगा.
चौथा बदलाव: ITR सबमिशन की नई डेडलाइन
सीबीडीटी (CBDT) ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है. एसेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सब्मिट करने की डेडलाइन 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 कर दी है. ऑडिट के दायरे में आने वाले टैक्सपेयर्स के लिए ITR फाइलिंग की लास्ट डेट को 21 दिन बढ़ाकर 31 अक्टूबर से 21 नवंबर 2026 कर दिया गया है. यह राहत पोर्टल की टेक्निकल प्रॉब्लम और UDIN जनरेशन में आ रही परेशानी को ध्यान में रखकर दी गई है.
पांचवा बदलाव: SBI ATM के नियमों में बदलाव
आज से एसबीआई (SBI) एटीएम से फ्री ट्रांजेक्शन की लिमिट भी बदल गई है. एसबीआई ने सैलरी पैकेज अकाउंट होल्डर्स के लिए दूसरे बैंक के ATM यूज करने के नियमों में बदलाव किया है. आज से लागू नियम के तहत दूसरे बैंकों के ATM और ADWM मशीनों पर मिलने वाले फ्री मंथली ट्रांजेक्शन की लिमिट को 10 की बजाय 5 कर दिया गया है. बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खातों के लिए 4 फ्री कैश विड्रॉल की सुविधा मिलती रहेगी. इसके बाद हर ट्रांजेक्शन पर 15 रुपये + GST लागू होगा.
छठा बदलाव: सब्सिडी के लिए बायोमेट्रिक जरूरी
एलपीजी पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी का फायदा जारी रखने के लिए 30 सितंबर तक बायोमेट्रिक (BAA) प्रोसेस करना जरूरी था. ऐसे ग्राहक जिन्होंने अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा नहीं किया उन्हें सब्सिडी वाले रेट (RSP) पर सिलेंडर रिफिल कराने में आज से समस्या आ सकती है. ऑथेंटिकेशन पूरा कराने वाले ग्राहकों को रियायती दर पर सिलेंडर मिलना जारी रहेगा. इस कारण सरकार की तरफ से पहले ही ग्राहकों को सलाह दी गई थी कि वे जल्द से जल्द गैस एजेंसी पर जाकर यह प्रोसेस पूरा करा लें.
सातवां बदलाव: नो पीयूसी, नो फ्यूल...
आज से दिल्ली-NCR में पेट्रोल या सीएनजी लेने के लिए सख्त नियम लागू कर दिया गया है. इसके तहत पेट्रोल या सीएनजी कारों के पास वैलिड पीयूसी (PUC) होना जरूरी है. यह कदम सर्दियों से पहले एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए उठाया गया है. आज से बिना पीयूसी वाली कारों को पेट्रोल या सीएनजी नहीं मिलेगी.