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GST Council meeting 2026 : जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक में कई बड़े फैसले हुए. 12 प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है. गिरफ्तारी से लेकर रिफंड पर कई बड़े फैसले लिए गए हैं.
दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में टैक्स स्लैब में बदलाव से लेकर गिरफ्तारी, रजिस्ट्रेशन, रिफंड को लेकर कई बदलाव किए गए. कंप्लायंस को आसान बनाने की दिशा में काम करने का आश्वासन दिया गया.
GST अधिकारी नहीं कर पाएंगे गिरफ्तारी
GST काउंसिल की मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया है, जहां टैक्स अफसरों की गिरफ्तारी की शक्ति को खत्म कर दिया गया है. वहीं प्रॉसिक्यूशन की सीमा 1 करोड़ से बढ़कर 5 करोड़ रुपये कर दी गई है. मतलब जीएससी अफसर अब गिरफ्तारी नहीं कर पाएंगे, साथ ही साथ 5 करोड़ रुपये से कम के मामलों में केस नहीं चलेगा. इतना ही नहीं न्यूनतम पेनाल्टी हटाने और जनरल पेनाल्टी 25,000 से घटकर 10,000 रुपये करने का फैसला किया गया है.
10000 रुपये से कम वाले मामलों पर नोटिस नहीं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने काउंसिल की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जीएसटी काउंसिल ने नोटिस और कार्रवाई के लिए के लिए एक समान स्टैंडर्स तय करने की सिफारिश की है. GST काउंसिल ने तय किया है कि अब 10,000 रुपये या उससे कम की रकम से जुड़े मामलों में GST नोटिस नहीं जारी होंगे. इतना ही नहीं इस तरह के मामले में पहले से जारी नोटिस वापस होंगे.
GST काउंसिल के बड़े फैसले