त्योहारी सीजन में जागा खाद्य विभाग: 21 किलो पेड़ा, 155 किलो गुलाब जामुन, 96 किलो रसगुल्ला और 148 लीटर दही जब्त
त्योहारी सीजन में खाद्य विभाग एक्शन में नजर आ रहा है. पटना में कार्रवाई करते हुए टीम ने 21 किलो पेड़ा, 155 किलो गुलाब जामुन, 96 किलो रसगुल्ला और 148 लीटर दही जब्त किया है.
पटना में त्योहारों के सीजन को देखते हुए खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. यह कार्रवाई पटना के फुलवारी शरीफ स्थित कुरकुरी में एक मिठाई बनाने वाले फैक्ट्री पर की गई है. कार्रवाई के दौरान 21 किलो पेड़ा, 155 किलो गुलाब जामुन, 96 किलो उजला रसगुल्ला सहित 148 लीटर दही जब्त किया गया. इन उत्पादों पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट अंकित नहीं थी. छापेमारी के दौरान मिठाइयों की चाशनी में इस्तेमाल किए जाने वाले एक गैर-खाद्य औद्योगिक रसायन हाइड्रो के इस्तेमाल का भी मामला सामने आया है.
हाइड्रो केमिकल के 27 डिब्बे किए जब्त
खाद्य विभाग की टीम ने मौके से हाइड्रो केमिकल के 27 डिब्बे भी जब्त किए हैं. इस तरह के रसायन का खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है. इस कार्रवाई को लेकर फूड इंस्पेक्टर ने बताया कि पटना के फुलवारी शरीफ स्थित कुरकुरी में एक मिठाई बनाने की फैक्ट्री में छापेमारी की गई है. छापेमारी के दौरान गुलाब जामुन 155 किलो, व्हाइट रसगुल्ला 96 किलो, दही 148 किलो, पेड़ा 21 किलो जब्त किया गया है. जब्त मिठाइयों का सैंपल भी लिया गया है, लैब से जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
खाद्य प्रतिष्ठानों की नियमित जांच
बता दें कि बिहार में आम लोगों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य संरक्षा आयुक्त कुमार रवि के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों की नियमित जांच की जा रही है. खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने और बिना वैध खाद्य अनुज्ञप्ति के खाद्य कारोबार संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.
इसी क्रम में 14 अक्टूबर 2026 को भी पटना के संपतचक, सोनागोपालपुर, गौरीचक एवं आसपास के क्षेत्रों में पैकेज्ड पेयजल के निर्माण, पैकेजिंग एवं भंडारण से जुड़े पांच प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया था. निरीक्षण के दौरान बिना वैध खाद्य अनुज्ञप्ति के संचालित इकाइयों में पैकेज्ड पेयजल का कारोबार किए जाने और कई ब्रांडों के लेबल में पानी की पैकेजिंग किए जाने जैसी अनियमितताएं सामने आईं थी. कार्रवाई के दौरान कुल 15,340 लीटर पैकेज्ड पेयजल जब्त किया गया था, जिसका अनुमानित मूल्य 3,07,960 रुपये हैं. संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए बिना लाइसेंस संचालित इकाइयों को बंद कराया गया.
महादेव इंटरप्राइजेज में 6,960 लीटर पैकेज्ड पेयजल जब्त
निरीक्षण के दौरान सोनागोपालपुर, संपतचक स्थित महादेव इंटरप्राइजेज बिना वैध खाद्य अनुज्ञप्ति के संचालित पाया गया. प्रतिष्ठान से एक लीटर की 5,364 बोतल, 500 मिलीलीटर की 2,688 बोतल और दो लीटर की 126 बोतल सहित कुल 8,178 बोतलें जब्त की गईं. जब्त पेयजल की कुल मात्रा 6,960 लीटर और अनुमानित मूल्य 1,28,280 रुपये है. कार्रवाई के दौरान प्रतिष्ठान को बंद कराया गया तथा एक कानूनी नमूना जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया.
त्रिवेणी नीर में 1,694 लीटर पेयजल जब्त, निर्माण कार्य बंद कराया गया
रामनगर, गौरीचक स्थित त्रिवेणी नीर प्रतिष्ठान भी बिना वैध खाद्य अनुज्ञप्ति के संचालित पाया गया. यहां से एक लीटर की 984 बोतल एवं 500 मिलीलीटर की 1,420 बोतल जब्त की गईं. जब्त पेयजल की कुल मात्रा 1,694 लीटर तथा अनुमानित मूल्य 33,880 रुपये है. प्रतिष्ठान से दो कानूनी नमूने लेकर जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए. साथ ही, निर्माण कार्य को बंद कराया गया.
प्रहिल प्लास्टिको प्राइवेट लिमिटेड में विभिन्न ब्रांडों के लेबल में पैक पानी मिला
संपतचक स्थित Prahil Plastico Pvt. Ltd. के निरीक्षण में वैध खाद्य अनुज्ञप्ति नहीं पाई गई. प्रतिष्ठान में विभिन्न ब्रांडों के रैपर एवं लेबल में पानी की पैकेजिंग की जा रही थी. जांच के दौरान Beslari 1000 ml, Bislari Herbal Water 1000 ml तथा Bislferi ब्रांड के लेबल वाली बोतलें पाई गईं. इनकी कुल मात्रा 1,656 लीटर तथा दर्ज अनुमानित मूल्य 33,120 रुपये है. खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन एवं संबंधित अनुज्ञप्तियों की वैधता के संबंध में कार्रवाई की गई.
अमित कुमार के यहां मैनुअल तरीके से पानी भरने का मामला सामने आया
संपतचक स्थित अमित कुमार के प्रतिष्ठान में पानी को मैनुअल तरीके से बोतलों में भरा जा रहा था. बोतलों पर लगे लेबल पर ‘A.V. Beverages, Bealin Road, Saran’ अंकित था. निरीक्षण के दौरान विभिन्न क्षमता की बोतलों में कुल 4,190 लीटर पानी पाया गया. उपलब्ध विवरण के अनुसार, जब्त सामग्री का कुल अनुमानित मूल्य 95,880 रुपये है. खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन एवं वैध अनुज्ञप्ति से संबंधित अनियमितताओं को लेकर कार्रवाई की गई.
अजय सिंह के मकान में बिना लाइसेंस पैकेजिंग का मामला
सोनागोपालपुर, संपतचक स्थित अजय सिंह के मकान में बिना वैध खाद्य अनुज्ञप्ति के पैकेज्ड पेयजल की पैकेजिंग की जा रही थी. निरीक्षण के दौरान एक लीटर की 240 बोतल तथा 500 मिलीलीटर की 1,200 बोतल सहित कुल 840 लीटर पानी पाया गया. उपलब्ध विवरण के अनुसार, एक लीटर की बोतलों में मौजूद पानी का दर्ज मूल्य 16,800 रुपये है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि खाद्य कारोबार करने वाले सभी प्रतिष्ठानों के लिए निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों एवं लाइसेंस संबंधी प्रावधानों का अनुपालन अनिवार्य है. बिना वैध खाद्य अनुज्ञप्ति के पैकेज्ड पेयजल का निर्माण, पैकेजिंग अथवा कारोबार करना नियमों के अनुरूप नहीं है. ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
इनपुट: इश्तेयाक खान
प्रेस विज्ञप्ति