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यूपी में 3 महीने में होगा पंचायत चुनाव: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, दावेदारों के चेहरे खिले

UP Panchayat Chunav: यूपी में ग्राम प्रधान चुनाव की तैयारी कर रहे दावेदारों के लिए अच्छी खबर है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पंचायत युनाव को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है.

Written By Amitesh Pandey
Published: Oct 14, 2026, 04:43 PM IST | Updated: Oct 14, 2026, 05:58 PM IST
Image Credit: Allahabad High Court
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UP Panchayat Chunav: यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव कराए जाएंगे. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने यूपी में अगले तीन महीने में पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने यूपी पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया है. अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन और दशरथ यादव समेत अन्य की तरफ से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला आया है. 

चुनाव तक प्रशासक बने रहेंगे प्रधान 
बुधवार को सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पंचायत चुनाव कराए जाने की समय सीमा अब आगे नहीं बढ़ाई जाएगी. हालांकि, राज्य सरकार को हाईकोर्ट से राहत भी मिली है. प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने पर हाईकोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक पंचायत के चुनाव संपन्न कराए जाएं, तब तक के लिए प्रधान प्रशासक बने रहेंगे. अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन और दशरथ यादव समेत अन्य की तरफ से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट की डिविजन बेंच में कई दिनों तक लंबी सुनवाई चली, आखिरकार हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए पंचायत चुनाव कराने का आदेश दे दिया है.

पंचायत चुनाव को लेकर दाखिल 10 याचिकाएं 
वकील इम्तियाज अहमद ने कहा कि यहां करीब 10 पिटीशन पेंडिंग थीं, जिनमें से कुछ पंचायत चुनाव कराने के लिए निर्देश मांग रही थीं, जबकि दूसरी ग्राम पंचायतों का टर्म खत्म होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति को कैंसल करने की मांग कर रही थीं. कोर्ट ने पंचायत चुनाव कराने की मांग वाली पिटीशन को मान लिया है और राज्य सरकार और इलेक्शन कमीशन को चुनाव कराने के लिए तीन महीने का समय दिया है. 

पंचायत चुनाव के फैसले पर कांग्रेस का हमला 
इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता व प्रवक्ता अंशू अवस्थी ने भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा लोगों के लोकतंत्र के अधिकारों को कुचलती है, आज हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव कराने को लेकर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार को सबक सिखाया है. उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी कभी वोट चोरी करके, कभी चुनाव आगे बढ़ाकर लोगों के मूल अधिकार, चुनाव के अधिकार को खत्म करना चाहती है. इनका लोकतंत्र और भारतीय संविधान में आस्था और सम्मान नहीं है. हम माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं. 

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About the Author

अमितेश कुमार पांडेय डिजिटल पत्रकार हैं और ज़ी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड (Zee UP-UK) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर काम कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से ताल्लुक रखने वाले अमितेश को मीडिया जगत में 8 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है. वे उत्तर प्रदेश की हाइपर-लोकल खबरों, क्राइम, प्रशासनिक गतिविधियों, राजनीतिक उठापटक और खेल जगत के मुद्दों पर पैनी नजर रखते हैं. खबरों की गहराई, ग्राउंड रियलिटी और तथ्य-आधारित डिजिटल कवरेज के लिए वे जाने जाते हैं.अमितेश के पास डेस्क एडिटिंग के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों से ग्राउंड रिपोर्टिंग का भी व्यावहारिक अनुभव है. अमितेश ने उत्तर प्रदेश के तीन प्रमुख शहरों- लखनऊ, प्रयागराज और गाज़ियाबाद में जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग की है. स्थानीय प्रशासन, जनसमस्याओं और राजनीतिक हलचलों की बेहतर समझ उन्हें ज़मीनी वास्तविकताओं को सटीक रूप से प्रस्तुत करने में मदद करती है. ज़ी मीडिया से पहले उन्होंने भारत के लिडिंग हिंदी न्यूज़ पेपर अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिन्दुस्तान में काम करने का अनुभव है. अमितेश ने पत्रकारिता की पढ़ाई प्रयागराज से की है.अमितेश पांडेय से आप amitesh.pandey@india.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप अमितेश से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं.
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