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'रक्षक बने थे भक्षक, अब जेल में सड़ेंगे': सहारनपुर गैंगरेप केस में अदालत का चाबुक, दोषी SHO और SI को कैद

सहारनपुर के देवबंद सामूहिक दुष्कर्म मामले में तत्कालीन SHO और SI को दोषी ठहराया है. कोर्ट ने दोनों दोषियों को 20-20 साल की कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोनों पर 1.20 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है.

Written By Pooja Singh
Published: Nov 06, 2026, 05:09 PM IST | Updated: Nov 06, 2026, 05:12 PM IST
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सहारनपुर जनपद के थाना देवबंद में वर्ष 2015 में महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय ने आज बड़ा फैसला सुनाया. अदालत ने मामले में दोषी ठहराए गए तत्कालीन थाना प्रभारी (SHO) ब्रजमोहन यादव और तत्कालीन उपनिरीक्षक (SI) वेदपाल सिंह को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोनों दोषियों पर कुल 1 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला
मामले में पीड़िता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता राजीव तोमर ने बताया कि गुरुवार को अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था. इसके बाद शुक्रवार सुबह सजा के प्रश्न पर अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से अपनी-अपनी दलीलें पेश की गईं. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोपहर में फैसला सुनाया.

हर दोषी पर 1 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना
अधिवक्ता राजीव तोमर के मुताबिक, अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376D के तहत दोनों दोषियों को 20-20 साल के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. वहीं, धारा 506 के तहत दोनों को पांच-पांच साल के कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है. इस तरह हर दोषी पर कुल 1 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
अदालत ने दोनों धाराओं में दी गई सजाओं को साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है. फैसले के बाद अधिवक्ता राजीव तोमर ने बताया कि पीड़िता ने न्याय पाने के लिए करीब सवा 11 साल तक लंबा संघर्ष किया है. इस दौरान उसे मानसिक और शारीरिक रूप से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा कि पीड़िता अदालत के फैसले से कुछ हद तक संतुष्ट है, लेकिन उसकी मांग थी कि दोषियों को आजीवन कारावास की सजा मिले.

अधिवक्ता ने बताया कि पीड़िता और उनकी पूरी कानूनी टीम अदालत के फैसले और आदेश का अध्ययन कर रही है. इसके बाद सजा बढ़वाने और पीड़िता को अधिक मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती देने पर विचार किया जा रहा है.

(सहारनपुर से नीना जैन की रिपोर्ट)

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About the Author

पूजा सिंह डिजिटल पत्रकार हैं और ज़ी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड (Zee UP-UK) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर काम कर रहे हैं. दिल्ली से ताल्लुक रखने वाली पूजा को मीडिया जगत में 5 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है. वे उत्तर प्रदेश की हाइपर-लोकल खबरों, क्राइम, प्रशासनिक गतिविधियों, राजनीतिक उठापटक और खेल जगत के मुद्दों पर पैनी नजर रखते हैं. खबरों की गहराई, ग्राउंड रियलिटी और तथ्य-आधारित डिजिटल कवरेज के लिए वे जाने जाते हैं.पूजा के पास डेस्क एडिटिंग का व्यावहारिक अनुभव है.  स्थानीय प्रशासन, जनसमस्याओं और राजनीतिक हलचलों की बेहतर समझ उन्हें ज़मीनी वास्तविकताओं को सटीक रूप से प्रस्तुत करने में मदद करती है. ज़ी मीडिया से पहले उन्होंने भारत के लिडिंग हिंदी न्यूज़ चैनल टीवी 9 डिजिटल और न्यूज नेशन में काम करने का अनुभव है. पूजा ने भारतीय विद्या भवन से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.पूजा सिंह से आप pooja.singh@india.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप पूजा से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं.
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