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सभ्य समाज में इसकी जगह नहीं... सौरभ मर्डर केस में मुस्कान-साहिल दोषी करार, 14 अक्टूबर को सुनाई जाएगी सजा

Meerut Blue Drum Case: सौरभ हत्याकांड में मेरठ कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. सौरभ की पत्नी मुस्कान और साहिल दोनों कोर्ट में वर्चुअल पेश हुए. देखें फैसले के दौरान जज ने क्या-क्या कहा?

Written By Amitesh Pandey
Published: Sep 30, 2026, 05:47 PM IST | Updated: Sep 30, 2026, 05:54 PM IST
Image Credit: Saurabh Murder case
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Meerut Blue Drum Case: मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत 'ब्लू ड्रम मर्डर केस' में आरोपी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी करार दिया गया है. मेरठ जिला अदालत ने उन्हें दोषी पाया है. दोनों को हत्या का दोषी ठहराया गया है. आरोपी मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या की साजिश रची और उसकी लाश को एक नीले ड्रम में छिपा दिया था. अदालत में 22 गवाह पेश किए गए. बुधवार को अदालत ने दोनों को हत्या का दोषी ठहराया है.

जिला जज ने अपने फैसले में क्या कहा? 
जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने सुनवाई करते हुए कहा कि अपराध समाज में डर का माहौल बनाता है. सभ्य समाज में इसकी जगह नहीं है. कोर्ट ने कहा कि आपने दोनों ने हत्या जैसा जघन्य अपराध किया है और साक्ष्य मिटाया है. समाज के लिए ये लोग सही नहीं हैं, तय हो गया ये लोग दोषी हैं. इतना ही नहीं कोर्ट ने दोनों से पूछा कि आप दोनों को क्या सजा दी जाए?. फिलहाल कोर्ट ने अगली सुनवाई में सजा सुनाने का ऐलान किया है. अगली सुनवाई 15 दिन बाद होगी.

कोर्ट में वर्चुअल पेश हुए दोनों आरोपी 
इससे पहले मुस्कान और साहिल दोनों वर्चुअल रूप से कोर्ट में पेश हुए. मुस्कान पिछले तीन दिनों से लगातार जेल में ही पूजा कर रही थी. साहिल भी साथी कैदियों से बातचीत नहीं कर रहा था. बीती रात भर दोनों बेचैन थे. मुस्कान ने कहा कि अगर मुझे सजा मिले तो मेरे मां बाप और बच्चों से मिलवा देना. मुस्कान अभी भी साथी बंदियों से अपने को बेकसूर बताती है. दोनों ही कोर्ट में आने से बच रहे थे.

सजा पर 14 अक्टूबर को आएगा फैसला 
कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद सबकी निगाहें सजा पर टिकी थीं. कोर्ट ने 15 दिन बाद अब 14 अक्टूबर को अगली सुनवाई में सजा सुनाएगा. अभियोजन पक्ष ने फांसी की सजा की मांग की है, जबकि बचाव पक्ष की ओर से अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा गया है. अदालत 14 अक्टूबर को सजा को लेकर निर्णय सुनाएगी. सौरभ के परिवार ने भी फांसी की मांग की है. दोषी ठहराए जाने के बाद सौरभ के भाई ने कहा कि जब फांसी की सजा सुनाई जाएगी तब खुशी होगी. 

सौरभ मर्डर केस में कब क्या हुआ?
— मेरठ के ब्रह्मपुरी कॉलोनी में 3 मार्च 2025 को सौरभ की हत्या कर दी गई. 
— 4 मार्च की शाम को सौरभ की पत्नी मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ हिमाचल चले गए घूमने.
— 17 मार्च को मुस्कान और साहिल दोनों मेरठ लौट आए. 
— 18 मार्च को मुस्कान ने ही सौरभ की हत्या करने की बात घर वालों को बताई 
— 19 मार्च को मेरठ पुलिस ने मुस्कान और साहिल दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. 
— 30 सितंबर को मेरठ जिला जज ने मुस्कान और साहिल को हत्या का दोषी ठहराया. 
— 14 अक्टूबर को मेरठ जिला कोर्ट मुस्कान और साहिल को सजा सुनाएगा
 

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About the Author

अमितेश कुमार पांडेय डिजिटल पत्रकार हैं और ज़ी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड (Zee UP-UK) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर काम कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से ताल्लुक रखने वाले अमितेश को मीडिया जगत में 8 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है. वे उत्तर प्रदेश की हाइपर-लोकल खबरों, क्राइम, प्रशासनिक गतिविधियों, राजनीतिक उठापटक और खेल जगत के मुद्दों पर पैनी नजर रखते हैं. खबरों की गहराई, ग्राउंड रियलिटी और तथ्य-आधारित डिजिटल कवरेज के लिए वे जाने जाते हैं.अमितेश के पास डेस्क एडिटिंग के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों से ग्राउंड रिपोर्टिंग का भी व्यावहारिक अनुभव है. अमितेश ने उत्तर प्रदेश के तीन प्रमुख शहरों- लखनऊ, प्रयागराज और गाज़ियाबाद में जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग की है. स्थानीय प्रशासन, जनसमस्याओं और राजनीतिक हलचलों की बेहतर समझ उन्हें ज़मीनी वास्तविकताओं को सटीक रूप से प्रस्तुत करने में मदद करती है. ज़ी मीडिया से पहले उन्होंने भारत के लिडिंग हिंदी न्यूज़ पेपर अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिन्दुस्तान में काम करने का अनुभव है. अमितेश ने पत्रकारिता की पढ़ाई प्रयागराज से की है.अमितेश पांडेय से आप amitesh.pandey@india.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप अमितेश से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं.
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