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14 गवाह और 5 साल का इंतजार: गाजीपुर चर्चित सेल्समैन हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला

Ghazipur News: गाजीपुर में 5 साल पहले सेल्समैन सर्वेश अपने दोस्त दीपक के साथ लौट रहे थे. तभी सर्वेश यादव को गोली मार दी गई. दीपक भी गोलीकांड में घायल हो गए थे.

Written By Amitesh Pandey
Published: Sep 30, 2026, 10:40 PM IST | Updated: Sep 30, 2026, 10:46 PM IST
Image Credit: Ghazipur Court
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आलोक त्रिपाठी/गाजीपुर: गाजीपुर के बरियाबाद थाना क्षेत्र के बहुचर्चित गोलीकांड में अदालत ने अभियुक्त मनोहर यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शक्ति सिंह गाजीपुर की अदालत ने यह फैसला सुनाया. अभियुक्त पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.

5 साल पुराना मामला 
दरअसल, मामला 24 मार्च 2021 का है. शासकीय अधिवक्ता अखिलेश सिंह के मुताबिक, सर्वेश यादव और उसका मित्र दीपक यादव बीयर की दुकान पर सेल्समैन के रूप में काम करते थे. दोनों सादात से अपने गांव की तरफ लौट रहे थे. आरोप है कि गांव के पास सड़क पर पहुंचते ही मनोहर यादव ने सर्वेश यादव के पेट में गोली मार दी, जबकि दीपक यादव के हाथ में गोली लगी.

कोर्ट में पेश किए गए 14 गवाह  
घटना की सूचना मिलते ही सर्वेश की मां शीला देवी मौके पर पहुंचीं. अभियोजन के अनुसार, गंभीर रूप से घायल सर्वेश ने अपनी मां से कहा कि मनोहर यादव ने उसे गोली मारी है. यही बयान मुकदमे में अभियोजन के लिए अहम कड़ी बना. इस मामले में अभियोजन की ओर से कुल 14 गवाह पेश किए गए. हालांकि, घायल गवाह दीपक यादव ने अदालत में हमलावर को पहचानने से इनकार किया और कहा कि मौके पर मौजूद लोगों के चेहरे ढके हुए थे. इसके बावजूद अभियोजन ने अन्य साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अपना पक्ष रखा.

हत्या का दोषी ठहराया 
अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और बयानों के आधार पर मनोहर यादव को हत्या यानी धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है, जिसमें से आधी राशि मुकदमा वादी शीला देवी को दिए जाने का आदेश है. इसके अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत भी अभियुक्त को दो वर्ष के कारावास और 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. करीब साढ़े पांच साल पुराने इस गोलीकांड में अदालत का फैसला आया है और हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा मिली है.

मृतका की मां को मिलेगी जुर्माने की राशि
कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद आरोपी मनोहर यादव को जेल भेज दिया गया. अदालत के आदेश के मुताबिक, जुर्माने की 25 हजार रुपये राशि मृतक की मां शीला देवी को मिलेगी, जबकि बाकी राशि राज्य सरकार के खाते में जमा होगी. 

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About the Author

अमितेश कुमार पांडेय डिजिटल पत्रकार हैं और ज़ी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड (Zee UP-UK) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर काम कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से ताल्लुक रखने वाले अमितेश को मीडिया जगत में 8 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है. वे उत्तर प्रदेश की हाइपर-लोकल खबरों, क्राइम, प्रशासनिक गतिविधियों, राजनीतिक उठापटक और खेल जगत के मुद्दों पर पैनी नजर रखते हैं. खबरों की गहराई, ग्राउंड रियलिटी और तथ्य-आधारित डिजिटल कवरेज के लिए वे जाने जाते हैं.अमितेश के पास डेस्क एडिटिंग के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों से ग्राउंड रिपोर्टिंग का भी व्यावहारिक अनुभव है. अमितेश ने उत्तर प्रदेश के तीन प्रमुख शहरों- लखनऊ, प्रयागराज और गाज़ियाबाद में जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग की है. स्थानीय प्रशासन, जनसमस्याओं और राजनीतिक हलचलों की बेहतर समझ उन्हें ज़मीनी वास्तविकताओं को सटीक रूप से प्रस्तुत करने में मदद करती है. ज़ी मीडिया से पहले उन्होंने भारत के लिडिंग हिंदी न्यूज़ पेपर अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिन्दुस्तान में काम करने का अनुभव है. अमितेश ने पत्रकारिता की पढ़ाई प्रयागराज से की है.अमितेश पांडेय से आप amitesh.pandey@india.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप अमितेश से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं.
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