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मध्य प्रदेश में राज्यपाल का पद और उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद नई नियुक्ति न होना अब कानूनी दांव-पेच में उलझ गया है. गवर्नर मंगूभाई पटेल ने 8 जुलाई 2021 को पद संभाला था और उनका पांच साल का संवैधानिक कार्यकाल 8 जुलाई 2026 को पूरा हो गया. लेकिन अभी तक किसी नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हुई है. इस मामले को लेकर 8 अगस्त को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी. हाई कोर्ट ने मंगलवार को याचिका पर सुनवाई की और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
चीफ जस्टिस को प्रभार देने की मांग
याचिकाकर्ता ने मांग की है कि जब तक नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक राज्यपाल का कार्यभार हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को सौंपा जाए. इस मामले में राष्ट्रपति, कानून मंत्रालय के सचिव और गवर्नर के सचिव को पक्षकार बनाया गया है. यह जनहित याचिका (PIL) 8 अगस्त 2026 को दायर की गई थी. मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. कोर्ट के फैसले से यह साफ हो जाएगा कि गवर्नर के कामकाज से जुड़ी याचिका पर क्या आदेश जारी किया जाता है. इस मामले में जल्द ही फैसला आने की उम्मीद है.
मंगूभाई पटेल का 5 साल का कार्यकाल पूरा
दरअसल, मंगूभाई पटेल का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हुई है. इसको लेकर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉ. एबी खान ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई है. याचिका में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत हर राज्य में राज्यपाल होना चाहिए. मंगलवार को जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई. सुनवाई में केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनल और डिप्टी सॉलिसिटर जनरल पेश हुए. उन्होंने कोर्ट को बताया कि संविधान के अनुच्छेद 156 के तहत नए राज्यपाल की नियुक्ति तक पुराने राज्यपाल पद पर बने रह सकते हैं.
कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
इस बीच, याचिकाकर्ता के वकील अजय रायजादा और अभिमन्यु सिंह ने कहा कि भारत सरकार की 8 जुलाई 2021 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार मध्य प्रदेश के राज्यपाल को पांच साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया था. यह कार्यकाल 7 जुलाई 2026 को समाप्त हो गया, फिर भी अब तक नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हुई है. दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद, कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.