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MP में राज्यपाल की कुर्सी खाली... मामला पहुंचा हाईकोर्ट, चीफ जस्टिस को प्रभार देने की मांग, फैसला सुरक्षित

MP News: मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल का पांच साल का कार्यकाल 8 जुलाई 2026 को खत्म होने के बाद भी नया गवर्नर नियुक्त न हो पाने का मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है. नए राज्यपाल आने तक चीफ जस्टिस को कार्यभार सौंपने की मांग की गई है.

MP में राज्यपाल की कुर्सी खाली... मामला पहुंचा हाईकोर्ट, चीफ जस्टिस को प्रभार देने की मांग, फैसला सुरक्षित
Image Credit: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश में राज्यपाल का पद और उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद नई नियुक्ति न होना अब कानूनी दांव-पेच में उलझ गया है. गवर्नर मंगूभाई पटेल ने 8 जुलाई 2021 को पद संभाला था और उनका पांच साल का संवैधानिक कार्यकाल 8 जुलाई 2026 को पूरा हो गया. लेकिन अभी तक किसी नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हुई है. इस मामले को लेकर 8 अगस्त को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी. हाई कोर्ट ने मंगलवार को याचिका पर सुनवाई की और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

चीफ जस्टिस को प्रभार देने की मांग
याचिकाकर्ता ने मांग की है कि जब तक नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक राज्यपाल का कार्यभार हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को सौंपा जाए. इस मामले में राष्ट्रपति, कानून मंत्रालय के सचिव और गवर्नर के सचिव को पक्षकार बनाया गया है. यह जनहित याचिका (PIL) 8 अगस्त 2026 को दायर की गई थी. मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. कोर्ट के फैसले से यह साफ हो जाएगा कि गवर्नर के कामकाज से जुड़ी याचिका पर क्या आदेश जारी किया जाता है. इस मामले में जल्द ही फैसला आने की उम्मीद है.

मंगूभाई पटेल का 5 साल का कार्यकाल पूरा
दरअसल, मंगूभाई पटेल का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हुई है. इसको लेकर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉ. एबी खान ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई है. याचिका में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत हर राज्य में राज्यपाल होना चाहिए. मंगलवार को जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई. सुनवाई में केंद्र सरकार की तरफ से एडिशनल और डिप्टी सॉलिसिटर जनरल पेश हुए. उन्होंने कोर्ट को बताया कि संविधान के अनुच्छेद 156 के तहत नए राज्यपाल की नियुक्ति तक पुराने राज्यपाल पद पर बने रह सकते हैं.

कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
इस बीच, याचिकाकर्ता के वकील अजय रायजादा और अभिमन्यु सिंह ने कहा कि भारत सरकार की 8 जुलाई 2021 की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार मध्य प्रदेश के राज्यपाल को पांच साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया था. यह कार्यकाल 7 जुलाई 2026 को समाप्त हो गया, फिर भी अब तक नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हुई है. दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद, कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
 

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस के क्षेत्र में 4 सालों से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीतिक हलचलों, क्राइम और स्थानीय मुद्दों (हाइपरलोकल खबरों) की सटीक, निष्पक्ष व तथ्य-आधारित कवरेज में उनकी एक्सपर्टीज है.छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय (बिलासपुर) से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद रंजना ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. ज़ी मीडिया से पहले उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. कंटेंट एडिटिंग, न्यूज़ प्रोडक्शन और डेस्क मैनेजमेंट पर मजबूत पकड़ होने के कारण वे रीडर्स तक खबरें तेजी, गुणवत्ता और प्रामाणिकता के साथ पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं.रंजना कहार से आप ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के माध्यम से सीधे संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा, एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी उनसे सीधा संवाद कर सकते हैं.
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