'पर्यावरण संदेश में धर्म कहां से आया?' दीया मिर्जा वीडियो विवाद पर भड़के रोहित पवार, बोले- 'धर्म के नाम पर हो रही गंदी राजनीति'
दीवाली पर पटाखे न जलाने का वीडियो पोस्ट करना एक्ट्रेस दीया मिर्जा लगातार राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है. बीजेपी ने जहां इस वीडियो पर आपत्ति जताई. वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने हटाए गए दीया के वीडियो को दोबारा से बीएमसी के एक्स हैंडल पर अपलोड करने का आदेश दिया है.
मुंबई में दीवाली पर पटाखे न जलाने के आह्वान से जुड़ा एक्ट्रेस दीया मिर्जा के वीडियो का मामला तूल पकड़े हुए है. असल में एक्ट्रेस ने यह वीडियो बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के कहने पर बनाया था, जिस पर बीजेपी का शासन है. लेकिन वीडियो पोस्ट होने के बाद बीजेपी नेता अमीत सातम ने इसे हिंदू विरोधी बताते हुए अपनी आपत्ति जता दी. जिसके बाद BMC ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल से हटा लिया था. अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने हटाए गए दीया मिर्जा के वीडियो को फिर से बीएमसी के एक्स हैंडल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है. कोर्ट का यह आदेश आने के बाद NCP (शरद पवार गुट) ने सत्तारुढ़ बीजेपी पर धावा बोल दिया है.
'हमारी आपत्ति अमीत सातम पर, जिन्होंने दीया मिर्जा...'
शरद पवार के पोते और पार्टी विधायक रोहित पवार ने कहा, 'बॉम्बे हाई कोर्ट ने बहुत ही उचित आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि दीया मिर्जा वाला वह वीडियो, जिसे BMC ने हटा दिया था, उसे फिर से अपलोड किया जाना चाहिए. हमारी आपत्ति अमीत सातम को लेकर है. उन्होंने ही दीया मिर्जा के बयान पर आपत्ति जताई थी.'
रोहित पवार ने आगे कहा, 'अगर आप दीया मिर्जा, माधुरी दीक्षित और एक क्रिकेटर के बयानों को देखें, तो पाएंगे कि वे मूल रूप से एक जैसे ही हैं. बस एक मराठी में है और दूसरा हिंदी में. वे पर्यावरण के बारे में एक संदेश देते हैं तो इसमें गलत क्या है? लेकिन अमीत सातम ने सिर्फ राजनीति और खास तौर पर धर्म-आधारित राजनीति करने के लिए इस बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया और दीया मिर्जा पर आपत्ति जताई. यह गलत है.'
मुख्यमंत्री ने BMC विवाद पर झाड़ लिया पल्ला
इस पूरे विवाद पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया पर भी रोहित पवार ने असंतोष जताया. उन्होंने कहा कि जब इस मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने केवल यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि यह पूरी तरह से BMC का मामला है. रोहित ने कहा कि इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर सरकार के नेतृत्व को स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए, न कि मामले को टालना चाहिए.
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हाईकोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा?
बताते चलें कि दीया मिर्जा का वीडियो BMC के एक्स हैंडल से हटाए जाने के बाद यह मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गया था. कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए महानगरपालिका के एक्शन को गलत बताया था. कोर्ट ने कहा कि यह वीडियो दीवाली के दौरान पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और पटाखों के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से बनाया गया था. अदालत ने आदेश दिया इस वीडियो को बीएमसी अपनी आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिर से अपलोड करे.