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CJI जस्टिस सूर्यकांत पर अभद्र टिप्पणी कर फंसे संजय राउत और निखिल वागले, सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर को किया तलब

भारत के चीफ जस्टिस के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना (उद्धव गुट) नेता संजय राउत और पत्रकार निखिल वागले के खिलाफ कठोर रुख अपनाया है. दोनों को अगली सुनवाई पर 17 नवंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है.

CJI जस्टिस सूर्यकांत पर अभद्र टिप्पणी कर फंसे संजय राउत और निखिल वागले, सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर को किया तलब
Image Credit: सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना नेता संजय राउत और पत्रकार निखिल वागले को किया तलब

चीफ जस्टिस सूर्यकांत को लेकर आपत्तिजनक ट्वीट करने वाले शिवसेना (उद्दव ठाकरे गुट )के नेता  संजय राउत को सुप्रीम कोर्ट ने  व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने संजय राउत को अगली सुनवाई पर तलब किया है. इस मामले में अगली सुनवाई 17 नवंबर को तय की गई है.

पत्रकार निखिल वागले को भी सुप्रीम कोर्ट का सम्मन

सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस को लेकर बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाले पत्रकार निखिल वागले भी को उस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का निर्देश दिया है. अपनी पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दोनों को अवमानना का नोटिस जारी किया था. जिसके बाद अब उन्हें अदालत के सामने पेश होकर अपनी सफाई देने का निर्देश दिया गया है.

(यह ब्रेकिंग खबर है. अपडेट की जा रही है)
 

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About the Author

Arvind Singh

Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी नज़र रहती है. कानून की जटिल, तकनीकी खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है, इन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. 
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