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लाइसेंस से NOC तक... भारत में स्पा सेंटर खोलने के लिए क्या हैं नियम, रखेंगे ध्यान तो नहीं पड़ेगी रेड

पिछले कुछ समय में देश के कई शहरों से स्पा सेंटर की आड़ में गैर-कानूनी धंधों की खबरें सामने आईं, जिसके बाद सवाल खड़े हुए क्या हमारे देश में स्पा सेंटर्स को लेकर कोई कानून है या नहीं. भारत के अलग-अलग राज्यों में इससे जुड़े विभिन्न कानून हैं, जिसके बारे में हम जानेंगे.

लाइसेंस से NOC तक... भारत में स्पा सेंटर खोलने के लिए क्या हैं नियम, रखेंगे ध्यान तो नहीं पड़ेगी रेड

पिछले कुछ दशकों में भारत में वेलनेस उद्योग ने काफी बढ़ोतरी देखी गई है. पारंपरिक आयुर्वेदिक केंद्रो से लेकर आधुनिक लग्जरी स्पा तक आज के आधुनिक परिवेश और जीवनशैली के हिस्सा बन चुके हैं. हालांकि, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि देश में स्पा या मसाज सेंटर खोलने के लिए पूरे देश में एक सा कोई कानून नहीं है. राज्य के अनुरूप कानून में विभिन्नता देखने को मिलती है.

दरअसल, पिछले कुछ समय में स्पा सेंटर की आड़ में कई ऐसी गैर-कानूनी काम भी खबरें भी सामने आई हैं, जिसने कई सवाल खड़े किए हैं. कई बार लोगों के मन सवाल आता है कि क्या भारत में स्पा और मसाज पार्लर वास्तव में कानूनी है और उन्हें चलाने के लिए किन नियमों का पालन करना होगा. अपने इस आर्टिकल में हम इसके बारे में जानेंगे...

पहले जानिए कानून से जुड़ी अहम जानकारी

स्पा सेंटर खोलने या उसको चलाने के लिए पूरे देश में एक जैसा कोई कानून नहीं है. इसके मुख्य निमय राज्य सरकार, नगर निगम, स्थानीय पुलिस, शॉप्स एंड इस्टैब्लिशमेंट कानून (Shops and Establishment Act) के अनुसार तय किए जाते हैं. यही कारण है कि दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक जैसे राज्यों में संचालन और लाइसेंस की शर्तें अलग-अलग हो सकती हैं.

इन लाइसेंस की पड़ेगी जरूरत

लीगल असिस्ट नाम की एक वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, अगर कोई भी शख्स अपने शहर या गांव में स्पा सेंटर खोलने की सोच रहा है, तो उसको कुछ नियमों का पालना करना होगा. देश में कोई एक स्पा एक्ट न होने के कारण  ऐसे सेंटर खोलने वालों को कई लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन लेने होते हैं. इसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, टैक्स और लेबर कानूनों से जुड़ी अनुमति होती है.

  • स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस: स्पा या मसाज सेंटर खोलने के लिए सबसे जरूरी हेल्थ ट्रेड लाइसेंस लेना आवश्यक होता है. दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में ये काफी जरूरी हो जाता है. यह स्थानीय नगर निगम/ पालिका की ओर से जारी किया जाने वाला लाइसेंस यह पक्का करता है कि सेंटर साफ सफाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य की शर्तों को पूरा कर रहा है. इस लाइसेंस का समय-समय नवीनीकरण भी आवश्यक हो जाता है.  
  • 'शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस' सबसे जरूरी: किसी भी राज्य के लेबर डिपार्टमेंट से मिलने वाला यह सर्टिफिकेट काम के घंटे, तनख्वाह और कर्मचारियों की भलाई से जुड़े नियमों को कंट्रोल करने में मदद करता है. इस कानून की मदद से कर्मचारियों के साथ सही बर्ताव का अधिकार सुनिश्चित होता है.
  • जीएसटी पंजीकरण जरूरी: वित्त विभाग के तय नियमों के तहत सेंटर का जीएसटी पंजीकरण भी अहम माना जाता है. इसका असल उद्देश्य पैसों की लेनदेन और व्यापारिक ट्रांजैक्शन का सही रिकॉर्ड रखना होता है. जिससे सभी की नजर में पारदर्शिता बनी रहे.
  • फायर डिपार्टमेंट से NOC: किसी भी शहर में स्पा या मसाज सेंटर खोलने के लिए अग्निशमन विभाग से एनओसी लेना भी जरूरी है. इससे पक्का होता है कि जिस इमारत में यह सेंटर खोला जा रहा है, वह आग सुरक्षा सभी नियमों का पालन करती है और उसमें आपतकालीन समय में बाहर निकलने की व्यवस्था है.

इन मानकों का भी रखना होगा ध्यान

अगर आप देश के किसी भी हिस्से में स्पा या मसाज सेंटर खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके पास केवल लाइसेंस होना काफी नहीं है, बल्कि उच्च पेशेवर और नैतिक मानकों का अनुपालन भी जरूरी होता है. स्पा या मसाज सेंटर में किसी प्रकार की अवैध गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है. पिछले कुछ समय में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां पर स्पा की आड़ में वैश्यावृत्ति के मामले पकड़े गए. ऐसी गैर-कानूनी गतिविधियां पाए जाने की स्थिति में लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है. ऐसी स्थिति में कानून काफी सख्त है.

इसके अलावा उम्र संबंधी प्रतिबंधों का भी प्रतिष्ठानों को विशेष ध्यान रखना जरूरी हो जाता है. स्पा या मसाज सेंटर में काम करने वालों की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए. नाबालिगों को काम पर रखना श्रम कानूनों का उल्लंघन है. इसके अलावा कार्य के दौरान सभी कर्मचारियों को पहचान पत्र पहनना भी अनिर्वाय किया जाता है. बता दें कि इनमें से अधिकांश कानून दिल्ली में लागू हैं. देश के अलग-अलग राज्यों में कुछ कानून भिन्न हो सकते हैं.

गैर-कानूनी गतिविधि होने पर लाइसेंस रद्द

नियमों के अनुसार, स्पा को मसाज और वेलनेस बिजनेस के तौर पर चलाना वैध माना जाता है, लेकिन उसके भीतर किसी भी प्रकार की गैर-कानूनी गतिविधियों को जगह नहीं दी जा सकती है. कई बार स्पा सेंटर्स में वैश्यावृत्ति जैसे मामले में भी सामने आए हैं. ऐसी स्थिति में सेंटर का लाइसेंस रद्द किया जाता है. बता दें कि न केवल स्पा सेंटर का लाइसेंस रद्द किया जाता है, बल्कि कई स्थिति में आपराधिक मुकदमा भी संचालक पर किया जा सकता है.

मसाज रूम के दरवाजे और नियम

किसी भी स्पा में मसाज रूम के दरवाजे को लेकर भी अलग-अलग शहरों में भिन्न नियम निर्धारित किए गए हैं. स्वच्छता बनाए रखने और स्पा सुविधाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए विशिष्ट परिचालन दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं. दरवाजों के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं. जैसे थेरेपी रूम के दरवाजों में अंदर से कोई ताला नहीं होना चाहिए. उन्हें खुला या पारदर्शी होना चाहिए. इससे अवैध गतिविधियों का संदेह नहीं रहता है.

इसके साथ ही सेंटर के प्रवेश द्वार खुले और आसान होने चाहिए. इसके साथ ही संबंधित अधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना के भी स्पा सेंटर की जांच कर सकते हैं और इसका विरोध नहीं किया जा सकता. सेंटर के प्रवेश द्वार, रिसेप्शन एरिया और गलियारों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवर्य हो जाता है. हालांकि, थेरेपी वाले इलाके में निजता के कारण कैमरा नहीं लगाया जा सकता.

ग्रहकों का रिकॉर्ड भी रखना होगा

कई राज्यों के नियमों के अनुसार, स्पा सेंटर में आने वाले ग्राहकों का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए. इससे पहचान संबंधी दस्तावेज और फोन नंबर शामिल है. दरअसल, इसका उद्देश्य किसी विवाद या जांच की स्थिति में यह पता लगाया जा सके कि कौन सा व्यक्ति किस दिन और किस समय सेंटर में आया था.

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About the Author

abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 
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