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केरलम के जज पर MV Act के तहत मामला दर्ज, लग्जरी कार हादसे में नाबालिग बेटे की करतूत; पिता पर गिरी गाज

केरल में लग्जरी कार से हुए सड़क हादसे के मामले में जज के खिलाफ MV Act के तहत मामला दर्ज किया गया है. नाबालिग बेटे द्वारा गाड़ी चलाने और हादसे को अंजाम देने के बाद पिता पर यह कानूनी कार्रवाई की गई है.

Written By Ravindra Pratap Singh
Published: Oct 26, 2026, 04:13 PM IST | Updated: Oct 26, 2026, 04:25 PM IST
Image Credit: IANS - कोच्चि कार हादसे में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के खिलाफ मामला दर्ज, नाबालिग बेटे ने कार से कुचल दिया था; हो गई मौत
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केरल के कोच्चि शहर में रविवार तड़के हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे के मामले में पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है. कोच्चि सिटी पुलिस ने सोमवार (26 अक्टूबर 2026) को 17 वर्षीय आरोपी नाबालिग के पिता, जो कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं, को भी इस मामले में आरोपी बनाया है. रविवार की सुबह तड़के चेरानाल्लूर (Cheranalloor) इलाके में एक तेज रफ्तार लग्जरी कार ने सड़क पर जा रहे एक स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी.

ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी सवार व्यक्ति की मौत हो गई. जांच के दौरान यह बात सामने आई कि कार को एक 17 साल का नाबालिग लड़का चला रहा था. तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण यह हादसा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू की.

तेज रफ्तार मर्सिडीज ने मारी स्कूटी को टक्कर

यह दर्दनाक हादसा रविवार (25 अक्टूबर) तड़के करीब 2 से 3 बजे के बीच हुआ. मृतक जयाबालकृष्णन अपना फूड स्टॉल चलाकर किसी तरह अपने परिवार का गुजारा चलाते थे. उस रात वे अपना स्टॉल बंद करके अपनी स्कूटी से घर लौट रहे थे, तभी पीछे से आ रही एक बेकाबू मर्सिडीज कार ने उनकी स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयानक थी कि जयाबालकृष्णन गंभीर रूप से घायल हो गए और आरोपी ड्राइवर मौके से फरार हो गया. राहगीरों की सूचना पर पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

जज की निकली कार, नाबालिग बेटा चला रहा था

पुलिस ने जब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, तो हादसे में शामिल मर्सिडीज कार की पहचान हुई. जांच में पता चला कि यह कार किसी आम इंसान की नहीं, बल्कि एक जज की है. इसके बाद पुलिस ने कार चला रहे जज के 17 वर्षीय नाबालिग बेटे को पूछताछ के लिए थाने बुलाया.

जज साहब पर क्यों दर्ज हुआ केस?

आरोपी नाबालिग के पिता तृश्शूर जिले के इरिनजालक्कुडा (Irinjalakkuda) स्थित एक अदालत में बतौर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज तैनात हैं. पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ कि हादसे में शामिल लग्जरी कार जज साहब के नाम पर ही रजिस्टर्ड है. मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) के नियमों के अनुसार, जिस वाहन से दुर्घटना हुई है, उसके मालिक और नाबालिग के संरक्षक की जिम्मेदारी तय की जाती है. इसी आधार पर पुलिस ने उन्हें भी मामले में सह-आरोपी बनाया है.

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मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199A क्या कहती है?

पुलिस ने जज के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199A (Section 199A) के तहत मामला दर्ज किया है. यह कानून विशेष रूप से नाबालिगों द्वारा किए जाने वाले सड़क अपराधों पर लगाम लगाने के लिए बनाया गया है. कानून प्रावधान करता है कि

मामले का संदेश और पुलिस कार्रवाई

यह मामला इस बात को रेखांकित करता है कि कानून की नजर में सभी बराबर हैं, चाहे आरोपी का संबंध किसी भी उच्च पद से क्यों न हो. नाबालिगों को लग्जरी या तेज रफ्तार गाड़ियां सौंपने वाले अभिभावकों के लिए यह एक कड़ा सबक है. पुलिस फिलहाल मामले की विस्तृत जांच कर रही है और हादसे से जुड़े सभी साक्ष्यों को इकट्ठा करने में जुटी है.

थाने में जज पर लगा धौंस जमाने का आरोप

जब आरोपी बेटा थाने पहुंचा, तो उसके साथ जज पिता भी आए थे. मृतक जयाबालकृष्णन की भांजी ने गंभीर आरोप लगाया कि जब उन्होंने जज से यह सवाल किया कि उन्होंने अपने नाबालिग बेटे को गाड़ी चलाने की इजाजत क्यों दी थी, तो वे गुस्से में आ गए. उन्होंने अपने पद का रोब दिखाते हुए परिजनों के साथ अभद्र व्यवहार किया.

न्याय की गुहार लगाते पीड़ित परिजन

जज के इस अमानवीय और लापरवाह रवैये से पीड़ित परिवार का दर्द और बढ़ गया है. परिजनों ने चेतावनी दी है कि वे इस मामले को आसानी से नहीं छोड़ेंगे और न्याय के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की बात कह रही है.

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About the Author

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 
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