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'नियम ऐसे बनें, जो...' UGC के विवादित नियमों पर CJI ने क्या कहा? समीक्षा के लिए कमेटी बनाएगा केंद्र!

यूजीसी के विवादित नियमों से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई. इस दौरान सीजेआई ने केंद्र से कहा कि नियम ऐसे बने, जो सभी के सामान्य हों. केंद्र सरकार ने इस दौरान शीर्ष न्यायालय को बताया कि यूजीसी के नियमों की समीक्षा की जाएगी.

Written By Arvind Singh
Published: Nov 05, 2026, 02:34 PM IST | Updated: Nov 05, 2026, 02:53 PM IST
Image Credit: यूजीसी के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
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देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की ओर से बनाए गए नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार (05 नवंबर) को सुनवाई टल गई. सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने शीर्ष न्यायालय को बताया कि विवादित यूजीसी नियमों की फिर से समीक्षा की जाएगी. इसके लिए समिति का भी गठन किया जाएगा.  

दरअसल, इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को आश्वस्त किया कि नियमों की समीक्षा के दौरान सभी वर्गों के छात्रों के हितों का ध्यान रखा जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने यह भी भरोसा जताया कि किसी भी वर्ग का छात्र खुद को असंतुष्ट, असुरक्षित या डरा हुआ महसूस करने की जरूरत नहीं है.

केंद्र सरकार पुनर्विचार कर रही

सॉलीसीटर जनरल की ओर से कहा गया कि यूजीसी नए नियमों पर पुनर्विचार कर रहा है और इसके लिए एक समिति गठित करने पर भी विचार किया जा रहा है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के इन नियमों पर अंतरिम रोक लगाते हुए केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया था. बता दें कि चीफ जस्टिस ने भी कहा कि हर छात्र के हितों की रक्षा करना जरूरी है। नियम बनाते वक़्त देश की युवा पीढ़ी का ध्यान रखा जाना चाहिए.

कोर्ट का मानना था कि इन नियमों की भाषा स्पष्ट नहीं है और इन नियमों का दुरुपयोग हो सकता है. कोर्ट ने सरकार को सुझाव दिया था कि वह इन नियमों पर विचार के लिए एक नई कमेटी का गठन करें.

छात्रों के विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में SC की टिप्पणी

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर  कार्रवाई को लेकर जांच कर रही हाई पावर कमेटी से कहा है कि वो 1 महीने में रिपोर्ट दाखिल करें. कोर्ट ने कहा कि  रिपोर्ट के  लिए अनिश्चित वक़्त तक इंतजार नहीं किया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कमेटी की 31 अक्टूबर की रिपोर्ट सिर्फ अब तक किए गए काम की जानकारी देने वाली रिपोर्ट है. इसमें अभी तक आरोपों पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया गया है.  

सुप्रीम कोर्ट ने कहा  कमेटी अब तक मिले सभी दस्तावेजों और सबूतों की जांच करे, संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करें. कोर्ट ने यह भी साफ किया कि कमेटी ख़ुद को  सिर्फ पीड़ितों की शिकायत तक सीमित न रखें.  पीड़ितों की ओर से वकीलों और दूसरे लोगों से पेश की गई शिकायतो, वीडियो और दूसरे सबूतों पर भी विचार करें. मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी.

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About the Author

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी नज़र रहती है. कानून की जटिल, तकनीकी खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है, इन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. 
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