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Kurukshetra में CID इंस्पेक्टर 5 लाख रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार, 70 माइनिंग वाहनों से वसूली का आरोप

हरियाणा ACB ने कुरुक्षेत्र के उमरी चौक पर CID इंस्पेक्टर राजेश कुमार को 5 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया. आरोपी पर 70 माइनिंग वाहनों को बिना रोक-टोक चलाने के बदले मासिक वसूली का आरोप है.

Written By Renu Akarniya
Published: Sep 20, 2026, 05:01 PM IST | Updated: Sep 20, 2026, 05:16 PM IST
Image Credit: DEMO AI PHOTO
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Kurukshetra News: हरियाणा स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए CID में तैनात इंस्पेक्टर राजेश कुमार को 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया है. आरोपी पुलिस अधिकारी यमुनानगर से करनाल के बीच चलने वाले माइनिंग वाहनों से बिना रोक-टोक निकलने के एवज में ''एंट्री फीस'' के नाम पर मोटी रकम वसूल रहा था.

​70 गाड़ियों का सौदा, 7-7 हजार प्रतिमाह की दर तय
​करनाल निवासी शिकायतकर्ता के अनुसार, सीआईडी इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने यमुनानगर से करनाल के बीच खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को बिना किसी रुकावट के गुजरने देने के बदले शुरुआत में प्रति वाहन 10000 रुपये महीने की मांग की थी.

​शिकायतकर्ता की मिन्नतों के बाद 19 सितंबर को आरोपी 7000 रुपये प्रति वाहन पर सहमत हुआ. करीब 70 गाड़ियों की सूची तैयार कर कुल 5 लाख रुपये प्रतिमाह की रिश्वत फिक्स की गई थी.

​उमरी चौक पर बिछाया गया जाल
​रिश्वत मांगने की शिकायत मिलने के बाद एसीबी कुरुक्षेत्र के इंचार्ज इंस्पेक्टर हरजिंदर सिंह के नेतृत्व में टीम ने मामले का सत्यापन किया. शिकायत की पुष्टि होते ही एसीबी ने आरोपी को पकड़ने के लिए कुरुक्षेत्र के उमरी चौक पर जाल बिछाया.

​आरोपी इंस्पेक्टर ने शिकायतकर्ता को पैसे देने के लिए करनाल से कुरुक्षेत्र बुलाया था. जैसे ही शिकायतकर्ता ने कुरुक्षेत्र के उमरी चौक के पास आरोपी को 5 लाख रुपये की राशि सौंपी, पहले से घात लगाकर बैठी एसीबी टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया.

​गंभीर धाराओं में FIR दर्ज
​गिरफ्तार आरोपी इंस्पेक्टर की तैनाती वर्तमान में हरियाणा सीआईडी में थी और उसकी ड्यूटी यमुनानगर में थी.​मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो (SV & ACB) थाना अंबाला में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7A और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308 (2) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. पूरी कार्रवाई के दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 105 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया गया.

फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि इसे और भी जानकारी जुटाई जा सके कि उनके साथ और कौन-कौन लोग शामिल है और इन्होंने पहले कितने लोगों से रिश्वत ली हुई है.

(कुरुक्षेत्र से दर्शन कैत की रिपोर्ट)

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About the Author

रेनू अकर्णिया, वर्तमान में Zee News में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा की लेटेस्ट, ट्रेंडिंग कंटेंट, यूटिलिटी जुड़ी खबरों पर काम कर रहे हैं. रेनू पिछले 3 सालों से डिजिटल मीडिया में सक्रिय हैं. पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने 2022 में Zee News से करियर की शुरुआत की.  लोकल चैनल समाचार प्लस में इंटर्न से शुरुआत की और कारवां बढ़ता हुआ जी न्यूज पहुंचा.
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