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CBSE Three Language Policy: कक्षा 6 में 3 भाषाओं पर SC सख्त, बच्चों के बोझ पर उठाया ये सवाल

CBSE Three Language Policy: सुप्रीम कोर्ट में तीन भाषा फॉर्मूले को लेकर सुनवाई हुई. जानें कक्षा 6 के छात्रों को राहत पर कोर्ट का रुख, केंद्र की दलील, बच्चों पर अकादमिक दबाव और स्कूलों के सामने चुनौतियां.

Written By Shivam Tiwari
Published: Sep 18, 2026, 09:35 AM IST | Updated: Sep 18, 2026, 09:42 AM IST
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CBSE स्कूलों में लागू किए जा रहे थ्री-लैंग्वेज फॉर्मूले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 17 सितंबर 2026 को अहम अपडेट सामने आया. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल थे. अदालत ने मौजूदा कक्षा 6 के छात्रों के लिए तीन-भाषा नीति के अनिवार्य क्रियान्वयन को अगले शैक्षणिक सत्र यानी 2027 तक टालने पर CBSE से विचार करने को कहा. कोर्ट ने यह सुझाव छात्रों और उनके परिवारों को बदलाव के लिए पर्याप्त समय और सुविधा देने के संदर्भ में दिया. CBSE की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने इस सुझाव पर पुनर्विचार करने की बात कही.

CBSE की तीन-भाषा व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन (NCF-SE) 2023 से जुड़ी है. इसके तहत छात्रों को तीन भाषाओं का अध्ययन करना है और कम से कम दो भाषाएं भारतीय भाषाएं होनी चाहिए. CBSE ने 2026-27 सत्र से भाषा व्यवस्था में बदलाव शुरू किया है. कक्षा 9 के लिए 1 जुलाई 2026 से तीन भाषाओं को अनिवार्य किया गया है. हालांकि, तीसरी भाषा यानी R3 के लिए कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और उसका मूल्यांकन स्कूल स्तर पर किया जाएगा.

सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 6 पर सवाल क्यों उठाया?

सुनवाई के दौरान अदालत का मुख्य सवाल नीति के उद्देश्य से ज्यादा उसके क्रियान्वयन के तरीके और समय को लेकर रहा. जस्टिस बागची ने संकेत दिया कि अगर अन्य कक्षाओं के छात्रों के लिए अलग-अलग स्तर पर छूट या राहत की व्यवस्था की जा रही है, तो मौजूदा कक्षा 6 के बच्चों को भी कुछ राहत देने पर विचार किया जा सकता है. अदालत ने यह भी कहा कि अगर मौजूदा छात्रों के लिए तीसरी भाषा अभी वैकल्पिक रखी जाए और 2027 से कक्षा 6 में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए इसे अनिवार्य किया जाए, तो स्कूलों और परिवारों को तैयारी का अतिरिक्त समय मिल सकता है.

केंद्र सरकार ने क्या तर्क दिया?

केंद्र की ओर से ASG ऐश्वर्या भाटी ने सुनवाई में बताया कि कक्षा 7 से 10 तक के छात्रों के लिए पहले से कुछ तरह की राहत दी जा चुकी है. सरकार की ओर से यह भी तर्क रखा गया कि कक्षा 6 के बच्चों के सामने लगभग चार साल बाद बोर्ड परीक्षा होगी, इसलिए भाषा व्यवस्था को पहले से लागू करने से उन्हें आगे की तैयारी का समय मिलेगा. हालांकि, अदालत ने यह सवाल उठाया कि जब नीति की व्यावहारिक कठिनाइयों को देखने के लिए समिति बनाई गई है, तो कक्षा 6 के मौजूदा छात्रों के लिए भी संक्रमणकालीन राहत पर विचार क्यों नहीं किया जा सकता. इसके बाद ASG ने इस मुद्दे को दोबारा सरकार के सामने रखने पर सहमति जताई.

बच्चों पर अकादमिक दबाव का मुद्दा कितना अहम है?

थ्री-लैंग्वेज फॉर्मूले पर सबसे बड़ी चिंता सिर्फ एक अतिरिक्त विषय की नहीं, बल्कि पूरे अकादमिक वर्कलोड और स्कूलों की तैयारी की है. सुप्रीम कोर्ट पहले भी सुनवाई के दौरान कह चुका है कि नीति लागू करते समय बच्चों पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ना चाहिए. अदालत ने शिक्षक उपलब्धता, अध्ययन सामग्री और स्कूलों की लॉजिस्टिक तैयारी जैसे सवाल भी उठाए हैं.

शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों ने भी इस बहस में एक महत्वपूर्ण अंतर की ओर ध्यान दिलाया है. बहुभाषी शिक्षा से बच्चों को भाषाई और सांस्कृतिक समझ विकसित करने में मदद मिल सकती है, लेकिन इसका प्रभाव तभी सकारात्मक हो सकता है जब भाषा सीखने का स्तर बच्चे की उम्र, समय और स्कूल की अन्य शैक्षणिक जरूरतों के अनुरूप हो. मई 2026 में शिक्षा विशेषज्ञों और शिक्षकों से बातचीत पर आधारित एक रिपोर्ट में यह चिंता सामने आई थी कि कई कक्षाओं में पहले से मौजूद पाठ्यक्रम के साथ अतिरिक्त भाषा सीखने से बच्चों पर संज्ञानात्मक और समय संबंधी दबाव बढ़ सकता है.

एक्सपर्ट क्या कहते हैं?

शिक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, भाषा सीखना अपने आप में अकादमिक बोझ नहीं है; समस्या तब पैदा हो सकती है जब उसके लिए पर्याप्त समय, शिक्षक, पाठ्य सामग्री और उचित मूल्यांकन व्यवस्था उपलब्ध न हो. इसलिए नीति के प्रभाव का आकलन केवल इस आधार पर नहीं किया जाना चाहिए कि बच्चा कितनी भाषाएं पढ़ रहा है, बल्कि यह भी देखना जरूरी है कि वह उन्हें किस स्तर पर सीख पा रहा है और बाकी विषयों के लिए उसके पास कितना समय बच रहा है.

विशेषज्ञों के अनुसार, कक्षा 6 बच्चों के लिए प्राथमिक से माध्यमिक स्तर की ओर बढ़ने का महत्वपूर्ण चरण है. इस उम्र में विषयों की संख्या और पढ़ाई का स्वरूप पहले ही बदलता है. ऐसे में किसी नई भाषा को अचानक अनिवार्य करने के बजाय स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षक, किताबें, टाइमटेबल और मूल्यांकन की स्पष्ट व्यवस्था पहले से तैयार करना जरूरी है. यह दृष्टिकोण सुप्रीम कोर्ट द्वारा उठाई गई लॉजिस्टिक और छात्र-सुविधा संबंधी चिंताओं से भी जुड़ता है.

क्या तीन भाषाएं सीखना बच्चों के लिए फायदेमंद हो सकता है?

बहुभाषी शिक्षा के समर्थकों का तर्क है कि अलग-अलग भाषाओं से परिचय बच्चों को भारत की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता समझने में मदद कर सकता है. NEP 2020 में भी बहुभाषिकता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है. सरकार का दृष्टिकोण है कि भारतीय भाषाओं का अध्ययन सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूत कर सकता है. CBSE से जुड़ी चर्चाओं में भाषा को संस्कृति से जोड़ने की बात भी सामने आई है.

लेकिन विशेषज्ञों के स्तर पर यह भी कहा जा रहा है कि भाषा सीखने का लाभ तभी बेहतर तरीके से मिल सकता है जब छात्र उसे समझने और इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त समय पा सके. यदि भाषा केवल परीक्षा या अनिवार्यता पूरी करने का विषय बन जाए, तो सीखने की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है. इसलिए पाठ्यक्रम की मात्रा के साथ-साथ शिक्षण पद्धति और स्कूल संसाधनों को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

स्कूलों के सामने क्या चुनौती है?

नीति लागू करने की सबसे बड़ी व्यावहारिक चुनौतियों में प्रशिक्षित भाषा शिक्षकों की उपलब्धता, अलग-अलग भाषाओं के लिए अध्ययन सामग्री और टाइमटेबल में पर्याप्त समय देना शामिल है. सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी सवाल किया था कि अगर स्कूलों में नई भाषा शुरू की जाती है तो उसके लिए योग्य शिक्षकों की व्यवस्था कैसे होगी. अदालत ने यह भी कहा था कि भाषा विकल्प उपलब्ध कराने के साथ शिक्षकों और संसाधनों की व्यवस्था करना बोर्ड की जिम्मेदारी है.

भारत में CBSE से संबद्ध स्कूलों में भाषाई परिस्थितियां भी एक जैसी नहीं हैं. किसी स्कूल में हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के शिक्षक उपलब्ध हो सकते हैं, जबकि किसी दूसरे स्कूल को किसी विशेष भारतीय भाषा के लिए अलग शिक्षक या संसाधन जुटाने पड़ सकते हैं. इसलिए नीति की सफलता सिर्फ नियम बनाने से नहीं, बल्कि उसके समान और व्यावहारिक क्रियान्वयन पर भी निर्भर करेगी.

अभी कक्षा 6 के छात्रों के लिए क्या स्थिति है?

17 सितंबर की सुनवाई के बाद स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने CBSE से मौजूदा कक्षा 6 के छात्रों के लिए नीति को अगले शैक्षणिक सत्र यानी 2027 तक टालने पर विचार करने को कहा है. कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि जो मौजूदा कक्षा 6 के छात्र इसी सत्र में तीन भाषाएं पढ़ना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है. CBSE ने इस सुझाव पर पुनर्विचार करने की बात कही है. इसलिए अंतिम व्यवस्था के लिए CBSE और केंद्र की आगे की आधिकारिक सूचना महत्वपूर्ण होगी.

क्या सुप्रीम कोर्ट ने नीति को खारिज कर दिया है?

नहीं. अभी तक अदालत ने तीन-भाषा नीति को रद्द नहीं किया है. सुनवाई मुख्य रूप से इसके क्रियान्वयन, समयसीमा, छात्रों को संक्रमणकालीन राहत, भाषा वर्गीकरण और स्कूलों की तैयारी जैसे मुद्दों पर केंद्रित रही है. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि मौजूदा चरण में छात्रों और परिवारों की सुविधा के लिए सुझाव दिए जा रहे हैं, जबकि नीति की वैधता से जुड़े मूल कानूनी सवालों पर अंतिम निर्णय अलग चरण में होगा.

अब CBSE और केंद्र सरकार को मौजूदा कक्षा 6 के छात्रों के लिए राहत और तीन-भाषा व्यवस्था की समयसीमा पर दोबारा विचार करना है. समिति की रिपोर्ट और सरकार की ओर से दाखिल किए जाने वाले विस्तृत नोट के आधार पर आगे की तस्वीर साफ हो सकती है. इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही रहेगा कि बहुभाषी शिक्षा के उद्देश्य को बनाए रखते हुए छात्रों पर अचानक अतिरिक्त शैक्षणिक दबाव न पड़े और स्कूलों के पास शिक्षक, किताबें तथा अन्य जरूरी संसाधन मौजूद हों. सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियां इसी संक्रमण को अधिक व्यवस्थित बनाने पर केंद्रित रही हैं.

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शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं. शिवम तिवारीर से संपर्क करने के लिए आप उन्हें shivam.tiwari@india.com पर ईमेल कर सकते हैं.
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