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Palwal में दहेज, नशा और मृत्यु भोज पर रोक, दलित समाज की महापंचायत में 32 कुरीतियों के खिलाफ बने नियम

होडल में आयोजित दलित समाज की महापंचायत में दहेज, मृत्युभोज, नशा, फिजूलखर्ची और डीजे जैसी 32 सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए कड़े नियम बनाए गए हैं.

Written By Renu Akarniya
Published: Oct 05, 2026, 11:16 PM IST | Updated: Oct 05, 2026, 11:33 PM IST
Image Credit: दलित समाज की महापंचायत का आयोजन (Z Media)
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Palwal News: पलवल जिले में कुरीतियों के खिलाफ 52 पालों की महापंचायत हुई थी, जिसको लेकर सोमवार को होडल के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में दलित वर्ग कल्याण समिति के तत्वाधान में दलित समाज की महापंचायत का आयोजन किया गया. यह महापंचायत समाज के पवन प्रकाश जिला मथुरा बलदेव नगर से विधायक की अध्यक्षता में हुई. इस महापंचायत का आयोजन उदयभान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष , संयोजक पूर्व विधायक रामरतन द्वारा आयोजित को गई. इस महापंचायत में 32 कुरीतियों के खिलाफ ठोस कदम उठाए गए.

महापंचायत के अध्यक्ष पवन प्रकाश जिला मथुरा बलदेव नगर से विधायक ने कहा कि आज जो दलित समाज की यूपी, हरियाणा, राजस्थान के लोगों ने इस महापंचायत में हिस्सा लिया ओर इसमें सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ यह सामाजिक पहल की गई है. उन्होंने कहा कि युवाओं को सही मार्ग दिखाने के लिए इस महा पंचायत का आयोजन किया गया. उन्होंने कहा कि दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई है. जिसे जड़ से समाप्त करना जरूरी है. उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए. युवाओं को खेलों की तरफ अग्रसर होना चाहिए. महापंचायत में जो भी निर्णय लिया जाए उसे सर्व समाज को मानना चाहिए ताकि समाप्त में व्याप्त बुराइयों को दूर किया जा सके.

महापंचायत में सामाजिक बुराईयों जिनमें दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, नशे की रोकथाम सहित विभिन्न मुद्दों पर गहन चिंतन किया गया और सर्व सम्मति के निर्णय लिया गया. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने पंचायत का फैसला सुनाते हुए कहा कि सामाजिक बुराईयों को समाप्त करने के लिए नियम बनाए गए है, जिनमें दिन में शादी करने पर ओर शादी समारोह के दौरान शगाई उत्सव में लड़की पक्ष की तरफ से पांच व्यक्ति शामिल होगें. सगाई के दौरान एक रुपये शगुन के तौर पर दिया जाएगा. लगन के दौरान दो व्यक्ति जाएंगें. लड़की की शादी में 101 रुपये कन्यादान किया जाएगा. गांव का कोई भी व्यक्ति लड़की की शादी में भोजन ग्रहण नहीं करेगा. शादी में फिजुल खर्ची पर रोक लगाई गई है. दहेज प्रथा पर रोक लगाई गई है. मृत्युभोज पूर्ण रूप से बंद किया गया है. भात के दौरान अधिकतम 11 व्यक्ति भात नोतने के लिए जाएंगें. सोने-चांदी के आभूषणों में कटौती कर 1 तोला सोना, 100 ग्राम चांदी देने की बात कहीं गई है. सिरदारी के लिए 11 रुपए प्रदान किए जाएगें. गुरचडी सामान्य रूप से की जाएगी. बारात में 51 व्यक्ति जाएगें. भोजन शुद्ध शाकाहारी होगा. खोया व पनीर नहीं बनाया जाएगा. ज्यादा मिठाई व सब्जियों पर रोक लगा दी गई है. शादी समारोह में पारिवारिक लोग शामिल रहेगें.

महापंचायत में नशे की रोकथाम के लिए निर्णय लिया गया कि किसी भी कार्यक्रम में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. अगर कोई भी ग्राम पंचायत गांवों से ठेकों को बंद करने पर सहमति देगी तो सरकार व प्रशासन के साथ बातचीत कर ठेकों को हटाने का कार्य किया जाएगा. उन्होंने बताया कि किसी भी उत्सव में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. लव मैरिज, रिलेशनशिप, सम गोत्र में शादी व समलैगिक शादी पर रोक लगा दी गई है. महापंचायत में एक कमेटी बनाने का फैसला लिया गया है. जो पंचायत में लिए गए निर्णयों की पालना सुनिश्चित करेगी. कमेटी द्वारा हर तीन महीने में बैठक आयोजित की जाएगी.

(पलवल से हरिश शर्मा की रिपोर्ट)

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About the Author

रेनू अकर्णिया, वर्तमान में Zee News में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा की लेटेस्ट, ट्रेंडिंग कंटेंट, यूटिलिटी जुड़ी खबरों पर काम कर रहे हैं. रेनू पिछले 3 सालों से डिजिटल मीडिया में सक्रिय हैं. पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने 2022 में Zee News से करियर की शुरुआत की.  लोकल चैनल समाचार प्लस में इंटर्न से शुरुआत की और कारवां बढ़ता हुआ जी न्यूज पहुंचा.
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