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नोट कर लीजिए: दिल्ली में लोक अदालत की नई तारीख, BRICS समिट के चलते हुआ फैसला

दिल्ली में 12 सितंबर 2026 को होने वाली नेशनल लोक अदालत की तारीख BRICS शिखर सम्मेलन के चलते बदल दी गई है. यह बदलाव केवल दिल्ली के लिए है, जबकि दूसरे राज्यों में नेशनल लोक अदालत 12 सितंबर को तय कार्यक्रम के अनुसार होगी. दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों, उपभोक्ता आयोग और दिल्ली हाईकोर्ट से जुड़े मामलों के लिए लोगों को नई तारीख के अनुसार जानकारी लेनी होगी.

नोट कर लीजिए: दिल्ली में लोक अदालत की नई तारीख, BRICS समिट के चलते हुआ फैसला

ब्रिक्स समिट के चलते दिल्ली में एक और बदलाव हुआ है. दिल्ली में 12 सितंबर 2026 को होने वाली नेशनल लोक अदालत अब उस तारीख पर आयोजित नहीं होगी. BRICS शिखर सम्मेलन के चलते दिल्ली में सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखते हुए लोक अदालत की तारीख आगे बढ़ा दी गई है. 12 सितंबर को लोक अदालत में बिजली बिल, बैंक, ट्रैफिक चालान समेत कई तरह के मामलों का निपटारा होना था. ऐसे में जिन लोगों ने अपने मामले लोक अदालत में लगाए थे, उनके लिए तारीख में बदलाव की जानकारी जानना जरूरी है. ये अब दस अक्टूबर को लगेगी.

दरअसल दिल्ली में BRICS शिखर सम्मेलन के चलते 11 और 12 सितंबर को कई जगहों पर विशेष व्यवस्थाएं लागू की गई हैं. इसी वजह से स्कूल, कॉलेज और कई सरकारी कार्यालयों के साथ अदालतों में भी अवकाश रखा गया है. इन परिस्थितियों को देखते हुए 12 सितंबर को प्रस्तावित नेशनल लोक अदालत को दिल्ली में स्थगित करने का फैसला लिया गया है. इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति 12 सितंबर को अपने मामले की सुनवाई या निपटारे के लिए लोक अदालत जाने वाला था तो उसे अब वहां जाने की जरूरत नहीं है.

10 अक्टूबर को होगी लोक अदालत

एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक लोक अदालत की नई तारीख 10 अक्टूबर 2026, शनिवा तय की गई है. यानी अब लोगों को अपने मामलों के निपटारे के लिए 10 अक्टूबर तक इंतजार करना होगा. जिन लोगों ने पहले से लोक अदालत में अपने मामले दर्ज कराए थे, उन्हें नई तारीख के अनुसार आगे की प्रक्रिया और समय की जानकारी संबंधित अदालत से जरूर ले लेनी चाहिए, ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो.

दूसरे राज्यों में नहीं बदली तारीख

यह बदलाव सिर्फ दिल्ली के लिए किया गया है. देश के दूसरे राज्यों में प्रस्तावित नेशनल लोक अदालत अपने तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होगी. इसलिए अगर आपका मामला दिल्ली के बजाय किसी दूसरे राज्य की अदालत में है, तो वहां की लोक अदालत की तारीख में इस फैसले के कारण कोई बदलाव नहीं माना जाएगा. हालांकि संबंधित राज्य या अदालत की ओर से जारी आधिकारिक सूचना को एक बार जरूर देख लेना बेहतर रहेगा.

दिल्ली के इन कोर्ट में होगा आयोजन

नई तारीख यानी 10 अक्टूबर को दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों में लोक अदालत आयोजित की जाएगी. इनमें कड़कड़डूमा, तीस हजारी, पटियाला हाउस, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज एवेन्यू जिला अदालत शामिल हैं. इसके अलावा उपभोक्ता आयोग और दिल्ली हाईकोर्ट में भी लोक अदालत से जुड़ी कार्यवाही होगी. इसलिए जिन लोगों ने इन अदालतों में अपने मामलों के निपटारे के लिए आवेदन किया था, उन्हें 10 अक्टूबर की नई तारीख के संबंध में संबंधित अदालत से जरूरी जानकारी ले लेनी चाहिए.

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About the Author

Gaurav Pandey

Gaurav Pandey

Gaurav is a multimedia journalist writing across a wide range of subjects, including politics, sports, cinema, explainers, opinion and Delhi Haryana civic issues. With analysis, he regularly covers social issues and public policy through in-depth. With around nine years of experience, he has worked with India Today, Hindustan Times, and Network18, producing stories with a strong focus on facts and ground reality. He studied journalism at IIMC Delhi.
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