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Delhi में 1 अक्टूबर से PUC नहीं तो Fuel भी नहीं, घर बैठे ऐसे चेक करें अपना Status

1 अक्टूबर से दिल्ली-NCR में बिना वैध PUC वाले वाहनों को Fuel देने पर रोक लागू होगी. ऐसे में वाहन चालक समय रहते अपना PUC Status जरूर चेक कर लें. ये काम घर बैठे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, जानें पूरा प्रोसेस.

Written By Renu Akarniya
Published: Sep 30, 2026, 09:20 PM IST | Updated: Sep 30, 2026, 09:25 PM IST
Image Credit: DEMO AI PHOTO
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Delhi News: अगर आप दिल्ली में कार, बाइक या कोई और गाड़ी चलाते हैं तो 1 अक्टूबर से लागू होने वाला PUC सिस्टम आपके लिए जरूरी है. दिल्ली-NCR में बिना वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों को पेट्रोल, डीजल या CNG देने पर रोक लगाई जा रही है. यह सिस्टम दिल्ली में ANPR कैमरों के जरिए लागू किया जाएगा.

इसलिए, अगर आप रोज दिल्ली में गाड़ी चलाते हैं या NCR के किसी दूसरे शहर में आते-जाते हैं तो यात्रा करने से पहले अपनी गाड़ी का PUC स्टेटस जरूर चेक कर लें.

पेट्रोल पंप पर ऐसे चेक होगा PUC
नए सिस्टम के तहत, दिल्ली के फ्यूल स्टेशनों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों का इस्तेमाल करके गाड़ी की नंबर प्लेट को स्कैन किया जाएगा. फिर गाड़ी की जानकारी को सरकारी डेटाबेस से मैच किया जाएगा. दिल्ली के लगभग 500 फ्यूल स्टेशनों पर ANPR-बेस्ड सिस्टम के ज़रिए 'No PUC, No Fuel' नियम को सख्ती से लागू किया जाएगा.

इसका मतलब है कि सिर्फ PUC की फिजिकल या डिजिटल कॉपी होना काफी नहीं होगा. सिस्टम में गाड़ी का वैलिड PUC रिकॉर्ड भी जरूरी होगा.

घर बैठे अपना PUC स्टेटस कैसे चेक करें ?
आप अपना PUC सर्टिफिकेट ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. इसके लिए आप परिवहन के PUC पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं. पोर्टल पर PUC सर्टिफिकेट सेक्शन में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर और चेसिस नंबर के आखिरी पांच अक्षर डालने का ऑप्शन मिलता है.

अपना PUC स्टेटस कैसे चेक करें:
- परिवहन के PUC पोर्टल पर जाएं.
- PUC सर्टिफिकेट ऑप्शन चुनें.
- अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालें.
- RC के हिसाब से चेसिस नंबर के आखिरी पांच अक्षर डालें.
- स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा भरें.
- PUC डिटेल्स पर क्लिक करें.
- अपने सर्टिफिकेट की एक्सपायरी डेट चेक करें.

एक्सपायर PUC रिन्यू करा लें
गर आपका PUC वैलिड है तो आप ज़रूरत के हिसाब से प्रिंट या डिजिटल कॉपी सेव कर सकते हैं. अगर आपका PUC एक्सपायर हो गया है तो उसे तुरंत रिन्यू करा लें.

नियम का उल्लघंन करने पर लगेगा 10 हजार तक का जुर्माना
अगर आपकी गाड़ी का PUC पहले ही एक्सपायर हो चुका है तो समय पर नया सर्टिफिकेट लेना सबसे अच्छा है. 1 अक्टूबर से बिना वैलिड PUC वाली गाड़ियों में फ्यूल डालना मना होगा और वैलिड PUC न होने पर पेनल्टी लग सकती है. दिल्ली में ऐसे नियमों को तोड़ने पर ₹10,000 तक का फाइन लग सकता है.

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About the Author

रेनू अकर्णिया, वर्तमान में Zee News में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा की लेटेस्ट, ट्रेंडिंग कंटेंट, यूटिलिटी जुड़ी खबरों पर काम कर रहे हैं. रेनू पिछले 3 सालों से डिजिटल मीडिया में सक्रिय हैं. पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने 2022 में Zee News से करियर की शुरुआत की.  लोकल चैनल समाचार प्लस में इंटर्न से शुरुआत की और कारवां बढ़ता हुआ जी न्यूज पहुंचा.
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