दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी खबर: मिलेंगे गुलाबी ई-ऑटो, कौन कर सकेगा आवेदन
Delhi News: दिल्ली सरकार महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए ‘दुर्गा ई-ऑटो योजना’ शुरू करने जा रही है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में योजना को मंजूरी दी गई. इसके पहले चरण में महिलाओं और ट्रांसजेंडर को 1300 गुलाबी इलेक्ट्रिक ऑटो दिए जाएंगे.
Delhi News: महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए एक जानकारी सामने आई है. दिल्ली सरकार दुर्गा ई-ऑटो योजना के तहत जल्द ही पहले चरण में महिलाओं और ट्रांसजेंडर को 1300 गुलाबी इलेक्ट्रिक ऑटो उपलब्ध कराने वाली है. वहीं इस योजना की पात्र तीन से ज्यादा बच्चों की माताएं और 40 वर्ष से ज्यादा उम्र की महिलाएं नहीं होंगी. ये जानकारी एक आधिकारिक बयान में दिया गया है.
कितने ऑटो दिए जाएंगे.
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वूमेन/ट्रांसजेंडर ग्रीन ई-ऑटो (दुर्गा) योजना को मंजूरी दे दी गई है. योजना के पहले चरण में 1300 गुलाबी इलेक्ट्रिक आटो दिए जाएंगे.
क्या है योजना का उद्देश्य
इस योजना का मेन उद्देश्य महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सम्मानजनक स्वरोजगार के अवसर देना है. साथ ही उनकी सुरक्षा, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की परिवहन क्षेत्र में भागीदारी, अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और स्वच्छ एवं टिकाऊ शहरी परिवहन को बढ़ावा देना है.
सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कहा?
सीएम रेखा गुप्ता के अनुसार, दिल्ली सरकार चाहती है कि महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को आर्थिक रूप से सशक्त बने और उन्हें सुरक्षित परिवहन से जोड़ा जा सके. दुर्गा योजना इस दिशा में एक पहल है. इसके अंतर्गत महिलाएं और ट्रांसजेंडर व्यक्ति इलेक्ट्रिक ऑटो के मालिक और चालक बन सकेंगे.
रजिस्ट्रेशन के प्रस्ताव
रेखा गुप्ता के अनुसार, दुर्गा योजना के पहले चरण में 1300 गुलाबी रंग के इलेक्ट्रिक ऑटो के रजिस्ट्रेशन के प्रस्ताव हैं. इसमे से 1170 इलेक्ट्रिक ऑटो महिलाओं के लिए और 130 इलेक्ट्रिक ऑटो ट्रांसजेंडर के लिए होंगे. योजना के लिए प्रत्येक राजस्व जिले में अधिकतम 90 ई-ऑटो महिलाओं और 10 ई-ऑटो ट्रांसजेंडर लोगों के लिए तय किए गए हैं. इच्छुक आवेदक निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकेंगे.
महिलाएं कर सकती हैं आवेदन?
इस योजना का फायदा उठाने के लिए महिला का दिल्ली का निवासी होगा जरूरी है. उसकी उम्र 20 से 40 साल के बीच होनी चाहिए. इसके अलावा वैध वोटर आईडी कार्ड, लाइट मोटर व्हीकल (LMV) ड्राइविंग लाइसेंस और पब्लिक सर्विस व्हीकल (PSV) बैज होना जरूरी है. ट्रांसजेंडर आवेदकों को भी ऊपर बताई गई पात्रता पूरी करनी होगी. साथ ही उन्हें जिलाधिकारी कार्यालय से जारी ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र देना होगा.
तीन से ज्यादा बच्चों वाली महिलाएं पात्र नहीं
योजना के तहत तीन से अधिक बच्चों वाली महिला आवेदन नहीं कर सकती. आवेदक महिला या उसके परिवार के पास कोई पंजीकृत परिवहन वाहन या तीन पहिया वाहन भी नहीं होना चाहिए. परिवार की सालाना आय वित्त वर्ष 2025-26 में 5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. ‘दुर्गा’ योजना के तहत मिलने वाले ई-ऑटो पर तीन साल की लॉक-इन अवधि होगी। इस दौरान लाभार्थी ई-ऑटो को बेच, किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर या किसी अन्य तरीके से निपटान नहीं कर सकेंगी.