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Delhi News: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक पब्लिक एडवाइजरी जारी की, जिसमें नेशनल लोक अदालत और दूसरी कोर्ट सुनवाई की बदली हुई तारीखों की घोषणा की गई. यह घोषणा नेशनल लोक अदालत, जो पहले 12 सितंबर को होनी थी, अब 10 अक्टूबर 2026 को होगी.
ट्रैफिक पुलिस ने कोर्ट सुनवाई में भी बदलाव की घोषणा की और कोर्ट जाने वाले लोगों को सलाह दी कि वे यात्रा करने से पहले अपनी बदली हुई तारीखें देख लें. ये बदलाव हाई-प्रोफाइल BRICS समिट से पहले किए गए हैं, जो 11 से 13 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाला है.
10 अक्टूबर को लगेगी नेशनल लोक अदालत
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक, 12 सितंबर को होने वाली नेशनल लोक अदालत अब 10 अक्टूबर 2026 को होगी. ट्रैफिक पुलिस ने कोर्ट से जुड़े काम वाले लोगों से अपील की है कि वे कोर्ट जाने से पहले बदला हुआ शेड्यूल देख लें और अगर उनकी हियरिंग शिफ्ट हो गई है तो फालतू के चक्कर लगाने से बचें. विभाग ने एक पब्लिक एडवाइजरी के जरिए अपडेटेड तारीखें भी शेयर कीं.
कोर्ट की सुनवाई भी रीशेड्यूल की गईं
लोक अदालत के अलावा, 11 और 12 सितंबर के आसपास होने वाली कई कोर्ट की सुनवाई भी रीशेड्यूल की गई हैं.
एडवाइजरी के मुताबिक:
11 सितंबर को होने वाली सुनवाई, जो छुट्टी का दिन है, 3 अक्टूबर को शिफ्ट कर दी गई हैं.
12 सितंबर को होने वाली सुनवाई, जो छुट्टी का दिन है, 14 नवंबर को शिफ्ट कर दी गई हैं.
11 और 12 सितंबर के लिए लिस्टेड केस 14 सितंबर को रीशेड्यूल किए गए हैं.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से कोर्ट जाने से पहले अपनी-अपनी सुनवाई की तारीखें चेक करने को कहा है.
ये बदलाव ऐसे समय में किए गए हैं जब दिल्ली 11, 12 और 13 सितंबर को भारत मंडपम में BRICS समिट 2026 होस्ट करने की तैयारी कर रही है. भारत 2026 एडिशन के लिए BRICS चेयर संभाल रहा है और समिट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होस्ट कर रहे हैं.
इस हाई-प्रोफाइल मीटिंग में देश के हेड, विदेशी डेलीगेट, इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन के हेड और मेंबर देशों, पार्टनर देशों के रिप्रेज़ेंटेटिव और आउटरीच इनवाइटी के नेशनल कैपिटल में आने की उम्मीद है.
दिल्ली को सजाया गया है और समिट से पहले तैयारियां तेज़ कर दी गई हैं, पूरे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था और दूसरे इंतजाम किए जा रहे हैं.
दिल्ली ट्रैफ़िक पुलिस ने 18वें BRICS समिट 2026 के सिलसिले में 11-13 सितंबर के लिए अलग से ट्रैफनक एडवाइजरी जारी की है.