कोरबा हत्या केसः 3 दिन बाद 7 साल की मासूम की घने जंगलों में मिली लाश, 12 घंटे में आरोपी गिरफ्तार
कोरबा जिले में 7 साल की बच्ची का अपहरण और हत्या मामले में पुलिस ने महज 12 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आइए जानते हैं, कि आरोपी के खिलाफ किन-किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.
छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के रजगामार इलाके में 7 साल की मासूम बच्ची के अपहरण, अमानवीय कृत्य और हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. महज 12 घंटे के अंदर मामले को पूरी तरह से सुलझा लिया है. सीसीटीवी फुटेज, लास्ट सीन थ्योरी और तकनीकी सबूतों की मदद से पुलिस ने मुख्य आरोपी अमित चौहान को बांगो इलाके के जंगलों से गिरफ्तार किया है. कानून का डर दिखाने के लिए आरोपी का शहर में जुलूस भी निकाला.
दरअसल, यह मामला रजगामार ग्राम पंचायत क्षेत्र का बताया जा रहा है. जहां 19 अक्टूबर को 7 साल की मासूम बच्ची राशन का सामान लेने के लिए गई थी. उसके बाद वह वापस घर नहीं लौटी. परिजनों ने इसकी रिपोर्ट पुलिस में दी, जहां तुरंत भारतीय न्याय संहिता की धारा 137 (2) के तहत मामला दर्ज कर तलाश शुरू की. खोजबीन के चौथे दिन यानी 22 अक्टूबर को रजगामार पुरानी बस्ती के पीछे स्थित पुराने ईंट-भट्टे के पास जंगल में बच्ची का शव बरामद हुआ, जिससे इलाके में भारी आक्रोश देखने को मिला.
आरोपी पर कौन-कौन सी धाराएं
शव मिलने के बाद पुलिस ने मामले में BNS की धारा 103 (1), 66 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 को जोड़ते हुए जांच का दायरा बढ़ाया. साथ ही, तकनीकी सर्विलांस और मुखबिरों से मिली जानकारी के मुताबिक, आरोपी अमित चौहान की पहचान हुई. बच्ची का शव मिलने के बाद वह गांव छोड़कर फरार हो गया था. कोरबा पुलिस की एक विशेष जांच टीम ने तत्काल पीछा करते हुए बांगो के घने जंगलों में घेराबंदी कर उसे हिरासत में ले लिया.
बच्ची का शव जंगल में मिला था
पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि 19 अक्टूबर को रजगामार इलाके से एक बच्ची के गुम होने की जानकारी मिली थी. तभी से पुलिस की टीमें ग्रामीणों के सहयोग से लगातार बच्ची को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा था. लेकिन 22 अक्टूबर की शाम को उस बच्ची का शव आसपास के जंगल में मिला. वहीं पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, आरोपी को चंद घंटों में पकड़ लिया. उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
ये भी पढ़ेंः अस्पताल के गेट पर ताला...अंदर सोता रहा सिस्टम, छत्तीसगढ़ की इस घटना ने हर किसी को झकझोर दिया
आरोपी के खिलाफ होगी कार्रवाई
वहीं उन्होंने आगे बताया कि पॉस्टमार्टम रिपोर्ट, डॉक्टरी मुलाहिजे और फॉरेंसिक सबूतों के आधार पर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि अभी आरोपी पर धारा 302 और पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगाई हैं. डॉक्टरी के राय के आधार पर आगे और धाराएं जोड़ी जाएंगी. ताकि बच्ची के परिजनों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके.