CG Cabinet Meeting: पूर्व अग्निवीरों के लिए खुशखबरी, अतिथि व्याख्याता नीति 2026 मंजूर, साय कैबिनेट के बड़े फैसले
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने गेस्ट टीचर के लिए नई नीति 2026 को मंजूरी दे दी है. इसमें पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने के लिए भर्ती नियमों में बदलाव और हनुमान अंश से जुड़े प्रस्ताव पर भी फैसला लिया गया है.
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार, 30 सितंबर को मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति 2024 में संशोधन के बाद जारी नई नीति 2026 को मंजूरी दे दी. नई नीति में साफ किया गया है कि अगर मेरिट लिस्ट में एक ही वर्ग के दो उम्मीदवारों के नंबर बराबर होते हैं, तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को प्राथमिकता मिलेगी. साथ ही अनुभव के लिए तय 30 नंबर में अब सरकारी कॉलेज के साथ-साथ राजकीय यूनिवर्सिटी में भी एक सत्र में कम से कम 5 महीने पढ़ाने पर 5 नंबर मिलेंगे. पहले की नीति में यूनिवर्सिटी के अनुभव का यह लाभ साफ तौर पर नहीं दिया गया था.
साय कैबिनेट के बड़े फैसले
इसके अलावा, मंत्रिपरिषद ने सरकारी कॉलेजों और राज्य विश्वविद्यालयों के विस्थापित गेस्ट लेक्चरर्स को उनके पिछले काम के अनुभव का लाभ देते हुए, खाली पदों पर फिर से काम करने का मौका देने का फैसला किया है. मानदेय तय करने में मौजूद विसंगतियों को दूर करने के लिए मौजूदा लेक्चर-पीरियड-आधारित सिस्टम की जगह काम के दिनों पर आधारित मानदेय सिस्टम लागू किया जाएगा. गेस्ट लेक्चरर्स और अन्य गेस्ट एकेडमिक स्टाफ के लिए काम की जिम्मेदारियों, कार्यकाल और आकस्मिक अवकाश (कैजुअल लीव) से जुड़े प्रावधानों को भी स्पष्ट कर दिया गया है.
फिल्म हनुमान अंश को टैक्स फ्री करने की मंजूरी
कैबिनेट बैठक में 10 सितंबर 2026 की घोषणा के बाद फिल्म 'हनुमान अंश' को टैक्स फ्री करने के आदेश को मंजूरी दी गई. इसके तहत फिल्म देखने पर लगने वाले राज्य GST के बराबर की राशि सरकार सिनेमा घरों को वापस करेगी. इस संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश को कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है.
पूर्व-अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण
मंत्रिपरिषद ने राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों पर पूर्व-अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान पहले ही कर दिया है. इस प्रावधान के तहत पूर्व-अग्निवीर पुलिस विभाग में कॉन्स्टेबल, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड और जेल विभाग में जेल गार्ड के पदों के लिए आरक्षण का लाभ पाने के पात्र होंगे. अब इस आरक्षण को लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 बनाया गया है, जिसका मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया है. इन नियमों में नियुक्ति और सेवा शर्तें, भर्ती के मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया निर्धारित की गई है.