EPFO ने दिया शानदार मौका, PF कवरेज से छूटे कर्मचारी भी कर सकेंगे पेंशन के लिए क्लेम; क्या है पूरा प्रोसेस?
EPFO की तरफ से 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 के बीच पीएफ कवरेज से छूटे कर्मचारियों के लिए स्पेशल एम्प्लॉइज एनरोलमेंट कैंपेन (EEC) 2026 शुरू किया गया है. इसके तहत 31 अक्टूबर 2026 तक आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
EPFO Enrolment Campaign 2026: अगर आप भी सैलरीड क्लास हैं और आपका पीएफ नहीं कटता तो यह खबर आपके लिए है. जी हां, नौकरीपेशा के लिए केंद्र सरकार और ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से बड़ी राहत भरी खबर आई है. यदि आप पिछले कई साल से किसी कंपनी में काम कर रहे हैं लेकिन आपका पीएफ नहीं कट रहा तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एम्पलॉयी एनरोलमेंट कैम्पेन (EEC 2026) की शुरुआत की है. इस अभियान के तहत 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 के बीच पीएफ सुविधा से वंचित रहने वाले कर्मचारियों को औपचारिक सिस्टम में शामिल किया जा रहा है.
यदि आप भी इस दायरे में आते हैं तो आपके पास 31 अक्टूबर 2026 तक अपने पीएफ, पेंशन और इंश्योरेंस पाने का शानदार मौका है. ईपीएफओ (EPFO) के हालिया अभियान का बड़ा फायदा ऐसे कर्मचारियों को मिलेगा, जो ईपीएफ योजना के तहत कवरेज के लिए एलिजिबल थे. लेकिन पिछले 17 साल के दौरान उनका एनरोलमेंट नहीं हो सका था. हालांकि, इसमें जरूरी शर्त यह है कि कर्मचारी का जिंदा होना और मौजूदा समय में उसी कंपनी या संस्थान में नौकरी पर होना जरूरी है. यदि कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ चुका है तो वह पिछले समय के लिए इस योजना का फायदा नहीं ले पाएगा.
रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट का प्रोसेस
पूरे प्रोसेस को पारदर्शी और आसान बनाने के लिए सरकार ने इसे पूरी तरह से डिजिटल रखा है. इसमें एम्पलॉयर (Employers) को उमंग (UMANG) मोबाइल ऐप का यूज करना होगा. ऐप के जरिये फेस ऑथेंटिकेशन (Face Authentication) से हर घोषित कर्मचारी के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) जेरनेट किया जाएगा. एक बार रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद कंपनियों को 'इलेक्ट्रॉनिक चालान कम रिटर्न' (Electronic Challan-cum-Return) (ECR) पोर्टल के जरिये अपना जरूरी योगदान जमा करना होगा. कंपनियों से अपने इंटरनल एम्पलॉयमेंट और सैलरी रिकॉर्ड का ऑडिट करने के लिये कहा गया है, ताकि वे पात्र कर्मचारियों की पहचान कर सकें.
कर्मचारियों को अभी क्या करना चाहिए?
यदि आपको लगता है कि आपका पीएफ कवरेज किया जाना चाहिए था. लेकिन आपका नाम दर्ज नहीं हुआ था, तो आपको बिना किसी देरी के तुरंत कदम उठाना चाहिए. सबसे पहले अपनी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट या मालिक से संपर्क करें. उनसे यह जानकारी करें कि आपका संस्थान ईपीएफ (EPF) के प्रावधान के तहत आता है या नहीं. इसके बाद यह चेक करें कि क्या आप 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 के बीच वहां वर्किंग रहे हैं और क्या अभी भी उसी कंपनी में काम कर रहे हैं. यदि आप इन सभी शर्तों को पूरा करते हैं तो अपने एम्पलॉयर से पूछें कि क्या उन्होंने EEC 2026 के तहत आपका रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है.
31 अक्टूबर 2026 तक का टाइम
EPFO की तरफ से इस अभियान के प्रति लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूकता करने के लिए देशभर में बड़े पैमाने पर आउटरीच प्रोग्राम चलाया जा रहा है. केंद्र और राज्य सरकारों के अलग-अलग विभागों की तरफ से इस अभियान को सफल बनाने में मदद की जा रही है. यह एक बार मिलने वाला खास मौका है, इसलिए यदि आपका पीएफ सालों से रुका हुआ था तो 31 अक्टूबर 2026 की टाइम लिमिट खत्म होने से पहले अपना एनरोलमेंट करा लें.