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जमुई वाला वीडियो आपने तो शेयर नहीं किया: बिना ब्लर किए वायरल करने वालों पर चलेगा POCSO का केस, ADG लॉ एंड ऑर्डर का सख्त रुख

जमुई कांड पर ADG K.S. Anupam का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि वीडियो शेयर करने वालों पर दर्ज होगा केस, POCSO एक्ट में सख्त कार्रवाई होगी.

Edited ByShailendra
Published: Sep 22, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 03:49 PM IST
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जमुई वाला वीडियो आपने तो शेयर नहीं किया: बिना ब्लर किए वायरल करने वालों पर चलेगा POCSO का केस, ADG लॉ एंड ऑर्डर का सख्त रुख
Image Credit: जमुई छेड़खानी का वीडियो वायरल करने वालों पर POCSO एक्ट के तहत दर्ज होगी FIR (Z News)

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    Shailendra

    Shailendra

    शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.
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    जमुई वायरल वीडियो मामले में ADG Law and Order K.S. Anupam (एडीजी कानून और व्यवस्था के.एस. अनुपम) ने पुलिस कार्रवाई और आरोपी के घायल होने को लेकर उठ रहे सवालों पर सफाई दी है. उन्होंने कहा कि मामले की पूरी जांच की जा रही है, स्पीडी ट्रायल कराकर जितने भी आरोपी हैं उनको सजा दी जाएगी. साथ ही उन्होंने बताया कि एनकाउंटर के दौरान आरोपी को घुटने में गोली लगी है.

    'मामले में जल्द चार्जशीट दाखिल की जाएगी'
    ADG के.एस. अनुपम ने बताया कि जमुई पुलिस, डीआईजी जमुई और एसपी जमुई समेत पूरी टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए पांचों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. उन्होंने कहा कि मामले में जल्द चार्जशीट दाखिल की जाएगी और स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा.

    'नाबालिग लड़कियों की गरिमा का सम्मान करें'
    के.एस. अनुपम (K.S. Anupam) ने कहा कि पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत पुलिस गंभीरता से कार्रवाई कर रही है. नाबालिग से जुड़ा मामला होने के कारण पुलिस पूरी संवेदनशीलता के साथ जांच कर रही है. उन्होंने लोगों से अपील की कि नाबालिग लड़कियों की गरिमा का सम्मान करें और ऐसी घटनाओं को मनोरंजन के तौर पर न लें.

    'वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ होगा केस दर्ज'
    वहीं, वायरल वीडियो को सोशल मीडिया और न्यूज प्लेटफॉर्म पर बिना ब्लर किए प्रसारित करने वालों को भी एडीजी ने चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि नाबालिग की पहचान या गरिमा को प्रभावित करने वाले तरीके से वीडियो दिखाने पर POCSO एक्ट और Juvenile Justice Act समेत संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी. वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ पुलिस ने अलग से मामला भी दर्ज किया है.

    आरोपी नंदन यादव का हाफ एनकाउंटर, पैर में लगी गोली
    बता दें कि जमुई में 10वीं क्लास की नाबालिग के साथ हुई छेड़छाड़ और बदसलूकी के मुख्य आरोपी का पुलिस ने 22 सितंबर, 2026 दिन मंगलवार को एनकाउंटर किया. पुलिस के साथ मुठभेड़ में आरोपी नंदन यादव के पैर में गोली लगी है. गोली लगने से वह घायल हो गया है. पुलिस का दावा है कि आरोपी को पकड़ने के लिए उसके पैर को निशाना बनाते हुए गोली चलानी पड़ी. गोली लगने से वह घायल होकर गिर गया. इस दौरान नंदन यादव के साथी हरेराम यादव का पैर टूट गया. नंदन यादव और हरेराम यादव को इलाज के लिए जमुई सदर अस्पताल ले जाया गया है. दोनों अभियुक्तों की सुरक्षा को देखते हुए अस्पताल परिसर और इमरजेंसी वार्ड के आसपास एहतियातन भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात है.

    रिपोर्ट: ऋषव राय

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