भाषा चुनें
  • Hindi
  • English
  • Marathi
  • Bengali
  • Tamil
  • Malayalam
  • Gujarati
  • Telugu
  • Kannada
  • Odisha
  • Z Bharat
  • ZEE PHH
  • ZEE Business
  • WION
राज्य चुनें
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखण्ड
  • मध्य प्रदेश
  • छत्‍तीसगढ़
  • हरियाणा
  • दिल्ली
  • बिहार
  • झारखण्ड
  • राजस्‍थान
  • हिमाचल प्रदेश
  • हिन्दीEnglishमराठीবাংলাதமிழ்മലയാളംગુજરાતીతెలుగుಕನ್ನಡଓଡ଼ିଶାZ BharatPHHBusinessWION
  • facebookyoutubetwitterlinkedinwhatsapp
Zee News Hindi
App
Zee News Hindi
  • News
  • वीडियो
  • फोटोज़
  • रील्स
  • लाइव ब्लॉग
  • राज्य चुनें

Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • लेटेस्ट न्यूज़
  • देश
  • खेल
  • दुनिया
  • मनोरंजन
  • बिजनेस
  • ओरिजनल
  • टेक
  • धर्म
  • ऑटो
  • एजुकेशन
  • एस्ट्रोलॉजी
  • राशिफल
  • LIVE टीवी
  • लेटेस्ट न्यूज़
  • देश
  • खेल
  • दुनिया
  • मनोरंजन
  • बिजनेस
  • ओरिजनल
  • टेक
  • धर्म
  • ऑटो
  • एजुकेशन
  • एस्ट्रोलॉजी
  • राशिफल
  • ज़ी न्यूज़ हिंदी
  • /उत्तर-प्रदेश
  • /शिवा शर्मा हत्याकांड में श्रद्धा दुबे को बड़ा झटका: तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट ने बताया अपराध गंभीर

शिवा शर्मा हत्याकांड में श्रद्धा दुबे को बड़ा झटका: तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट ने बताया अपराध गंभीर

शिवा शर्मा हत्याकांड में बड़ा अपडेट सामने आया है. लखनऊ की सीजेएम कोर्ट ने अपराध को गंभीर बताते हुए मुख्य आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे, उनकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर तनवीर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है.

Written ByPooja Singh
Published: Oct 23, 2026, 05:38 PM IST|Updated: Oct 23, 2026, 05:42 PM IST
joinshare
शिवा शर्मा हत्याकांड में श्रद्धा दुबे को बड़ा झटका: तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज, कोर्ट ने बताया अपराध गंभीर

About the Author

Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा सिंह डिजिटल पत्रकार हैं और ज़ी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड (Zee UP-UK) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर काम कर रहे हैं. दिल्ली से ताल्लुक रखने वाली पूजा को मीडिया जगत में 5 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है. वे उत्तर प्रदेश की हाइपर-लोकल खबरों, क्राइम, प्रशासनिक गतिविधियों, राजनीतिक उठापटक और खेल जगत के मुद्दों पर पैनी नजर रखते हैं. खबरों की गहराई, ग्राउंड रियलिटी और तथ्य-आधारित डिजिटल कवरेज के लिए वे जाने जाते हैं.पूजा के पास डेस्क एडिटिंग का व्यावहारिक अनुभव है.  स्थानीय प्रशासन, जनसमस्याओं और राजनीतिक हलचलों की बेहतर समझ उन्हें ज़मीनी वास्तविकताओं को सटीक रूप से प्रस्तुत करने में मदद करती है. ज़ी मीडिया से पहले उन्होंने भारत के लिडिंग हिंदी न्यूज़ चैनल टीवी 9 डिजिटल और न्यूज नेशन में काम करने का अनुभव है. पूजा ने भारतीय विद्या भवन से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.पूजा सिंह से आप pooja.singh@india.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप पूजा से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
हरियाणा में धान के गेट पास नहीं कटे तो भड़के किसान, करनाल-कैथल रोड किया जाम

हरियाणा में धान के गेट पास नहीं कटे तो भड़के किसान, करनाल-कैथल रोड किया जाम

2

अतीक अहमद के अवैध साम्राज्य पर फिर चला पुलिस का डंडा; मदनलाल के नाम दर्ज 30 करोड़ की 14 बेनामी संपत्तियां कुर्क

3

जान से खिलवाड़? घंटों इंतजार के बाद भी नहीं मिली 108 एंबुलेंस, मालवाहक में ऑक्सीजन सिलेंडर बांधकर मरीज पहुंचे अस्पताल

4

'गुस्सा और बेबसी महसूस हुई', शिल्पा राव का शो बीच में रोके जाने पर भड़के पति; बोले-हम नहीं भूलेंगे

5

'मौत को छूकर टक से वापस आ गया': UK में तूफान बोएलो का खौफनाक मंजर; प्लेन की ऐसी लैंडिंग देख कांप उठी रूह

logo
  • contact us
  • privacy policy
  • legal
  • investor info
  • advertise with us
© 1998-2026 Indiadotcom Digital Private Limited, All Rights Reserved.

कारोबारी शिवा शर्मा हत्याकांड में मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे को लखनऊ की सीजेएम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने मुख्य आरोपी लिव इन पार्टनर श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर तनवीर अली उर्फ दानिश को जमानत देने से इनकार कर दिया है. सीजेएम कोर्ट ने तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. अदालत ने इसे गंभीर अपराध करार दिया है.

प्रभारी सीजेएम में की मामले की सुनवाई
दरअसल, शिवा शर्मा की हत्या के आरोप में मॉडल श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश लखनऊ जिला जेल में बंद हैं. तीनों ओर से उनके अधिवक्ताओं ने शुक्रवार सुबह सीजेएम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी. सीजेएम के उपस्थित न होने के कारण मामले की सुनवाई प्रभारी सीजेएम आलोक वर्मा ने की.

यह भी पढ़िए: Z गैंग के सरगना से अफेयर: नागपुर में श्रद्धा दुबे को किसने दी शरण? शिवा शर्मा केस में बड़ा खुलासा

जमानत का कोई आधार नहीं-कोर्ट
अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद प्रभारी सीजेएम ने सख्त रुख अपनाते हुए तीनों याचिकाओं को खारिज कर दिया. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मामले में ट्रॉयल सेशन कोर्ट से होना है. लिहाजा जमानत का कोई उचित आधार नहीं है. यह अपराध काफी गंभीर है. अब तीनों को ऊपरी अदालत में अपील करनी पड़ेगी.
 
पुलिस रिमांड के बाद जेल भेजे गए थे आरोपी
आपको बता दें, 20 अक्टूबर को श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर तनवीर को नागपुर से गिरफ्तार किया गया था. फिर तीनों आरोपियों को लखनऊ लाया गया और गुरुवार को उनसे करीब छह घंटे 35 मिनट तक पूछताछ हुई. इसके बाद कोर्ट के आदेश पर तीनों को 10 दिन के लिए जेल भेज दिया गया था.

अब सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे आरोपी 
जेल पहुंचते ही आरोपियों के वकीलों ने तुरंत जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन अदालत ने अपराध को गंभीर मानते हुए उन्हें कोई राहत नहीं दी. सीजेएम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब आरोपियों के पास सेशन कोर्ट में अपील करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है. अब तीनों सेशन कोर्ट में अपील करेंगे.

यह भी पढ़िए: श्रद्धा दुबे: अंगूठे का निशान बदलने की शातिराना चाल बेनकाब,नेपाल में फेंके 2 फोन; पैसे कहां से मिलते थे?

Add Zee News as a Preferred Source