कारोबारी शिवा शर्मा हत्याकांड में मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे को लखनऊ की सीजेएम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने मुख्य आरोपी लिव इन पार्टनर श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर तनवीर अली उर्फ दानिश को जमानत देने से इनकार कर दिया है. सीजेएम कोर्ट ने तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. अदालत ने इसे गंभीर अपराध करार दिया है.
प्रभारी सीजेएम में की मामले की सुनवाई
दरअसल, शिवा शर्मा की हत्या के आरोप में मॉडल श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश लखनऊ जिला जेल में बंद हैं. तीनों ओर से उनके अधिवक्ताओं ने शुक्रवार सुबह सीजेएम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी. सीजेएम के उपस्थित न होने के कारण मामले की सुनवाई प्रभारी सीजेएम आलोक वर्मा ने की.
जमानत का कोई आधार नहीं-कोर्ट
अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद प्रभारी सीजेएम ने सख्त रुख अपनाते हुए तीनों याचिकाओं को खारिज कर दिया. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मामले में ट्रॉयल सेशन कोर्ट से होना है. लिहाजा जमानत का कोई उचित आधार नहीं है. यह अपराध काफी गंभीर है. अब तीनों को ऊपरी अदालत में अपील करनी पड़ेगी.
पुलिस रिमांड के बाद जेल भेजे गए थे आरोपी
आपको बता दें, 20 अक्टूबर को श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर तनवीर को नागपुर से गिरफ्तार किया गया था. फिर तीनों आरोपियों को लखनऊ लाया गया और गुरुवार को उनसे करीब छह घंटे 35 मिनट तक पूछताछ हुई. इसके बाद कोर्ट के आदेश पर तीनों को 10 दिन के लिए जेल भेज दिया गया था.
अब सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे आरोपी
जेल पहुंचते ही आरोपियों के वकीलों ने तुरंत जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन अदालत ने अपराध को गंभीर मानते हुए उन्हें कोई राहत नहीं दी. सीजेएम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब आरोपियों के पास सेशन कोर्ट में अपील करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है. अब तीनों सेशन कोर्ट में अपील करेंगे.